शिक्षा

छात्रकेँ जेएनयूमे आब धरना देला पर लागत जुर्माना

नई दिल्ली

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) केर छात्र पर आब धरना या भूख हड़ताल करय पर २०,००० रुपयाक जुर्माना लागि सकैत अछि। जेएनयू प्रशासन एहि संबंधमे आदेश जारी केलक अछि।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)क नव नियमक अनुसार शैक्षणिक भवनक १०० मीटरक भीतर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा देल गेल अछि। जेएनयू प्रशासनक आदेशक अनुसार आब छात्र परिसरमे विरोध प्रदर्शन नहिं कऽ सकैत छथि।

 

नव आदेशक अनुसार परिसरमे धरना देबय पर २०,००० रुपया आ राष्ट्र विरोधी नारा लगाबय पर १०,००० रुपया जुर्माना लगाओल जायत। नव आदेशमे शैक्षणिक भवनमे कक्षा आ प्रयोगशालाक अतिरिक्त विभिन्न विद्यालयक अध्यक्षक कार्यालय, डीनक कार्यालय आ अन्य पदाधिकारीक कार्यालय शामिल अछि।

एहि नियमक दोषी पाओल गेला पर छात्र-छात्रकेँ विश्वविद्यालयसँ निष्कासित कयल जा सकैत अछि। एकर अतिरिक्त, यदि कोनो छात्र निषिद्ध गतिविधिमे लिप्त होयबाक दोषी पाओल जाइत अछि तखन ओकरा अगिला सेमेस्टरक लेल पंजीकरण करबाक अनुमति नहि देल जायत।

 

एहिसँ पहिने दिल्ली उच्च न्यायालयक आदेशपर प्रशासनिक भवनक १०० मीटरक भीतर प्रदर्शनपर रोक लगा देल गेल छल जाहिमे कुलपति, रजिस्ट्रार आ प्रॉक्टर सहित शीर्ष अधिकारीसभक कार्यालय अछि।

मुदा, मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय (सीपीओ) द्वारा जारी संशोधित नियमक अनुसार, विश्वविद्यालय कक्षाक स्थानक सङ्ग शैक्षणिक भवनक १०० मीटरक भीतर प्रदर्शनपर रोक लगा देलक अछि।

नव आदेशक बाद किछु लोक लोकतांत्रिक अधिकारक उल्लंघनक आरोप लगा रहल छथि। सोशल मीडिया पर किछु लोक नव आदेशक निन्दा कऽ रहल छथि।

विश्वविद्यालय कहलक “हम जुर्मानाक राशि नहि बढ़ौलहुं। ई पहिनेसँ मोजुद अछि. बस एतबे अछि जे दिल्ली उच्च न्यायालय जेएनयूकेँ नियमावलीमे कानूनी रूपसँ एकर मसौदा तैयार करबाक लेल कहने छल। पछिला मास आयोजित कार्यकारी परिषदक बैसारमे सर्वसम्मतिसँ नियमावली पारित कयल गेल छल आ शिक्षक सङ्घक सदस्य सेहो ओतय उपस्थित छलाह।

जेएनयू छात्र संघ जेएनयू प्रशासनक एहि आदेशकेँ विरोध कयलक अछि। छात्रसंघक नेताक कहब अछि जे ई असहमति केर दबाबय केर प्रयास अछि। छात्र नेताक कहब अछि जे विरोध प्रदर्शन छात्रक अधिकार अछि, जेएनयूकेँ ई नियम आपस लेबाक चाही।

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