बिहार सरकारक प्रमुख निर्णय, भूमि रजिस्ट्री आब घर पर उपलब्ध अछि
पटना। समदिया

बिहारमे आब गंभीर रूपसँ बीमार, बुजुर्ग आ सीमित गतिशीलता वला केँ जमीनक रजिस्ट्रेशन करबा लेल बेर-बेर रजिस्ट्रेशन कार्यालयक यात्रा नहि करय पड़त। राज्य सरकार एकटा एहन प्रणाली लागू कयलक अछि जाहिसँ पात्र व्यक्ति अपन घर, अस्पताल वा निवास स्थान पर भूमि पंजीकरण प्रक्रिया पूरा कय सकैत छथि। इ सुविधा पंजीकरण अधिनियम, 1908कें धारा 38कें तहत देल गेल अछि आ जरूरतमंदकें लेल एकटा महत्वपूर्ण राहत मानल जायत अछि।
आमतौर पर खरीदार, विक्रेता आ गवाहकें जमीन पंजीकरणकें लेल पंजीकरण कार्यालयमे व्यक्तिगत रूपसँ उपस्थित भेनाइ आवश्यक अछि। मुदा, जँ कोनो व्यक्ति कोनो गंभीर बीमारी, बुढ़ापा वा शारीरिक विकलांगताकें कारण कार्यालयमे नहि जा सकय छथि तँ ओ एही विशेष सुविधाकें लाभ उठा सकैत अछि। आवेदन आ सत्यापन प्रक्रियाक बाद पंजीकरण विभागकें अधिकारी लाभार्थीक घर वा अस्पतालमे जा कय पूरा प्रक्रिया पूरा करताह।
दस्तावेजक जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटोग्राफी आ हस्ताक्षर आ अंगूठाक छापकें संग्रहण जँका प्रक्रिया व्यक्तिकें आवास पर कयल जायत। अधिकारी ईहो सुनिश्चित करताह जे व्यक्ति अपन मर्जीसँ दस्तावेजक निष्पादित कय रहल छथि। एही तरहेँ पूरा कयल गेल पंजीकरण कानूनी रूपसँ पूर्ण रूपेण मान्य अछि आ कार्यालयमे कयल गेल पंजीकरणकें दर्जाक समान अछि।
पंजीकरण विभागक अनुसार ई सुविधा सबहक लेल उपलब्ध नहिं अछि। एकर विस्तार केवल ओहि लोकक लेल कयल जायत जे सही मायनेमे पंजीकरण कार्यालयमे नहि आबि सकैत अछि। आवेदन भेटला पर विभाग जांच आ सत्यापन करत। पंजीकरण पूरा करयकें लेल घरक दौराकें अनुमति व्यक्तिकें स्थितिक पुष्टि करय केर बाद देल जायत, जाहिसँ सुविधाक कोनों दुरुपयोग केर रोकल जा सकय।
