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पटना
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जेडीयू नेता नीरज कुमार देशमे वक्फ बोर्ड एक्टमे संशोधनक संबंधमे २९ अगस्त बृहस्पतिकेँ एक बेर फेर एकटा पैघ बयान देलनि अछि। ओ कहलनि जे हम नहिं जनैत छी जे आब के की बजैत अछि, मुदा एहि देशक संविधान सेहो वक्फ बोर्डकेँ अनुमति दैत अछि। एहि तरहेँ जेडीयू अपन वक्तव्यक माध्यमसँ बेर-बेर निर्देश देलक अछि जे वक्फ बोर्ड अधिनियममे संशोधन सभ बारीकी देखलाक बाद आ बुझलाक बादे कयल जाय।
जदयू नेता नीरज कुमार कहलनि जे देशक संविधानक तहत कार्यकारी आदेशसँ विभिन्न संस्थान चाहे ओ अनुसूचित जाति होय, अनुसूचित जनजाति आयोग होय, वक्फ बोर्ड होय, राज्यके भीतर संस्कृत शिक्षा बोर्ड होय, सभ धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड होय, ई सभ निर्धारित अधिकार सरकार लग अछि। ओकर अंतर्गत, ई अधिकार प्राप्त अछि। के की कहैत अछि, ई ज्ञात नहिं अछि, मुदा संविधान संस्कृत शिक्षा बोर्ड आ धार्मिक न्यास बोर्डक सेहो अनुमति दैत अछि।
जनतब जे जेडीयू प्रवक्ता पहिने सेहो अपन एकटा बयानमे कहने छल जे हम आशा करैत छी जे केंद्र सरकार वक्फ बोर्डक संबंधमे जे प्रारूप बनायत, ओहिमे बिहारमे एहि संबंधमे कयल गेल काजक अवलोकन अवश्य करत। नीतीश कुमार वक्फ बोर्डक सम्पत्तिक देखरेखक जिम्मेदारी राजस्व विभागक अधिकारीकेँ देलनि अछि।
एतय बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदायक छात्रक लेल बहुउद्देशीय भवन बना रहल अछि, जाहिमे छात्रावास आ बाजार होयत। ई पूर्णतः आम लोकक लेल होयत। संगहि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो बिहारक शिया आ सुन्नी वक्फ बोर्डक अध्यक्षक संग भेल बैसारमे स्पष्ट रूपसँ कहने छलथि जे ओ मुसलमानक संग अन्याय नहिं होबय देताह।