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सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार-पूलिंग आ घरसँ काज करब लागू

नई दिल्ली। समदिया

देशक सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट कार्यप्रणालीमे पैघ बदलाव करैत आधुनिक आ पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्था लागू करय केर निर्णय लेलक अछि। अदालत सोमदिन आ शुक्रकेँ मामिलाक सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगक माध्यमसँ करबाक फैसला कयलक अछि।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशक अनुसार आब सभ विविध दिन यानी सोम, शुक्र आ अन्य निर्धारित दिन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगक माध्यमसँ विशेष रूपसँ मामिलाक सुनवाई होयत। एही फैसलाक तहत कोर्ट रजिस्टरार केँ निर्देश देलक की ई सुनिश्चित कयल जाय कि वीडियो लिंक समय पर भेजल जाय आ तकनीकी सहायता सुचारू रूपसँ उपलब्ध होय, ताकि कोनो भी पक्ष केँ कोनो तरहक दिक्कतक सामना नहि करय पड़य। कोविड-19 महामारीक बाद शुरू भेल डिजिटल सुनवाईकेँ आब स्थायी आ व्यवस्थित रूपरेखामे एकीकृत कयल जा रहल अछि।

सुप्रीम कोर्टक सभ जज सर्वसम्मतिसँ ईंधनक खपत केर कम करय आ संसाधनकेँ उपयोगक अनुकूल बनाबय  लेल आपसमे कार-पूलिंगकेँ बढ़ावा देबाक फैसला कयलनि। ई कदम वर्तमान वैश्विक स्थिति आ ऊर्जा संरक्षणक जरूरत केर आलोकमे उठायल गेल अछि। एकर उद्देश्य पर्यावरणीय दबाव कम करब सेहो अछि।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजिस्ट्रीसँ जुड़ल कर्मचारीक लेल सेहो नव व्यवस्था लागू कयल गेल अछि। आदेशक अनुसार प्रत्येक शाखा आ खंडमे 50 प्रतिशत कर्मचारी सप्ताहमे दू दिन घर बैसल काज कय सकैत छथि। मुदा सुचारू रूपसँ काज करय लेल कार्यालयमे शेष कर्मचारी मौजूद रहत से स्पष्ट कएल गेल अछि। कर्मचारी सभकेँ सेहो निर्देश देल गेल अछि जे घरसँ काज करैत काल अपन फोन पर उपलब्ध रहू आ जरूरत पड़ला पर तुरंत कार्यालय आबय लेल तैयार रहू।

जनतब देब जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किछु दिन पहिने ईंधनक खपत कम करबाक अपील कयने छलाह। एकर जवाबमे खुद प्रधानमंत्री सहित कतेको मंत्री अपन काफिलाक आकार कम कय लेलनि। एकर अलावा कतेको  राज्य सेहो घर बैसल काज करबाक आदेश देलक अछि।

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