राहुल गांधीक लेल राहत, कोर्टसँ निगरानी याचिका खारिज, मजिस्ट्रेटक आदेशमे हस्तक्षेपसँ इंकार
नई दिल्ली। समदिया

गृहमंत्री अमित शाहक बारेमे कएल गेल कथित विवादित टिप्पणीसँ जुड़ल मानहानिक मामिलामे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केर सांसद विधायक अदालतसँ राहत भेटल अछि। विशेष न्यायाधीश राकेश यादवक कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट केर आदेशमे हस्तक्षेप करयसँ मना करैत भाजपा नेता विजय मिश्र केर दायर संशोधन याचिकाकेँ खारिज कय देलक। एही फैसलासँ विशेष मजिस्ट्रेट केर कोर्टमे लंबित मानहानिक मामिलाक सुनवाई केर रास्ता खुजल अछि।
आब एहि मामिलाक सुनवाई 18 जुलाईकेँ होय वला अछि। अपन आदेशमे विशेष न्यायाधीश कहला जे मजिस्ट्रेट कोर्टमे लंबित अंतिम तर्ककेँ रोकब उचित नहि अछि। कोर्टकेँ कहनाय छल जे शिकायतकर्ताक दिससँ दायर संशोधन याचिका कायम नहि अछि। भाजपा नेता विजय मिश्रा 2018मे इ मामला दर्ज करौने छलाह, जाहिमे आरोप लगाओल गेल छल जे राहुल गांधी अमित शाहक संबंधमे विवादित टिप्पणी कयने छलाह।
कार्यवाहीक दौरान विजय मिश्रा 12 मार्चकेँ आग्रह कयने छलाह जे राहुल गांधीक आवाजक नमूना जांच लेल लेल जाए। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्माक कोर्ट 2 मईकेँ एहि आवेदनकेँ खारिज कय जमानत बांड जमा करय आ अंतिम तर्क जारी रखबाक आदेश देने छलथि। मिश्रा एहि आदेशकेँ सांसद विधायक सत्र न्यायालयमे चुनौती देने छलाह, मुदा विशेष न्यायाधीश बुधदिन हुनक याचिका खारिज कय देलथि।
राहुल गांधीक आवाजक नमूना लेबय केर आग्रहकेँ पहिने विशेष मजिस्ट्रेटक अदालत खारिज कय देने छल। आब सांसद विधायक सत्र न्यायालय सेहो ओही आदेशक खिलाफ दायर संशोधन याचिकाक खारिज कय देलक अछि। लगातार दू अदालतसँ राहत नहि भेटलाक बाद परिवादी भाजपा नेताकेँ कानूनी झटका मानल जा रहल अछि।
