पटना उच्च न्यायालय विश्वविद्यालय सभक खाता पर राज्य सरकार द्वारा लगायल गेल प्रतिबंध हटयबाक आदेश देलक अछि। एकर संगहि वेतन आ पेंशनक राशि जारी करबाक आदेश सेहो जारी कयल गेल अछि। एहि कारणेँ तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सहित आन विश्वविद्यालयक कर्मचारीमे खुशीक माहौल अछि। एतबे नहि, उच्च न्यायालय विश्वविद्यालयक खाता सक्रिय करबाक आदेश देलक अछि आ अन्य विश्वविद्यालयक सङ्ग टीएमबीयूक कुलपति, रजिस्ट्रार आ नियंत्रकक वेतन पर लागल प्रतिबंध सेहो हटा देलक अछि।
उच्च न्यायालय सरकार पर कड़गर टिप्पणी कयलक अछि।
कोर्ट इहो कहलक अछि जे सरकार विश्वविद्यालयक कोनो अधिकारीक खिलाफ कारवाई नहिं कऽ सकैत अछि। कुलपति प्रो. जवाहर लाल कहलनि जे राज्य सरकार द्वारा राशि जारी भेला पर टीएमबीयूक शिक्षक आ कर्मचारीक वेतन आ पेंशनक भुगतान कयल जायत। ओ कहलनि जे टीएमबीयू केर तरफसँ रजिस्ट्रार डॉ. विकास चन्द्रकेँ उच्च न्यायालयमे रिट दायर करबाक आदेश देल गेल छल। मुदा, जखन ओ एना नहिं कयलनि तखन कॉलेज इंस्पेक्टर प्रो. संजय कुमार झा रिट दायर कयलनि। कुलपति कहलनि जे रजिस्ट्रार सेहो एहि आदेशक अवज्ञा कयलनि जे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आ खेदजनक अछि।
कुलपति प्रो. लाल कहलनि जे अधिकारी लोकनि वेतनकेँ लऽ कऽ कतेको बेर धरना सेहो देने छलाह। मुदा खाता संचालन पर प्रतिबन्धक कारण वेतन आ पेंशनक भुगतान नहिं कयल जा रहल छल। मुदा आब खाता संचालन पर लागल प्रतिबंध हटा लेल गेल अछि। एहनमे वेतन आ पेंशनक भुगतान जल्दिये कएल जाएत। ओ कहलनि जे सब शिक्षण आ गैर-शिक्षण कर्मचारी जे सेवानिवृत्त होबय जा रहल छथि, हुनकर कागजात सेवानिवृत्तिसँ पहिने विश्वविद्यालयमे जमा कऽ देल जायत, जाहिसँ हुनका समय पर पेंशन भेटि सकय।