सर्वोच्च न्यायालय बृहस्पतिकेँ निर्वाचन आयोगमे नव नियुक्तिपर रोक लगयबाक याचिकाकेँ खारिज कऽ देलक।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आ न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ताक पीठ बृहस्पतिकेँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त आ निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवाक शर्त आ कार्यालयक अवधि) अधिनियम, २०२३क अनुसार पैनलमे रिक्त पद भरबासँ केन्द्रकेँ रोकबाक याचिकापर सुनवाई कयलक। सुनवाईक बाद पीठ याचिकाकेँ खारिज कऽ देलक।
पछिला सप्ताह केन्द्र सरकार ज्ञानेश कुमार आ सुखबीर सिंह संधूकेँ चुनाव आयुक्त नियुक्त करबाक अधिसूचना जारी कयने छल। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल द्वारा लोकसभा चुनावसँ पहिने इस्तीफा देबाक किछु दिन बाद ई निर्णय लेल गेल अछि।
निर्वाचन आयुक्त अनूप चन्द्र पाण्डेय एहि साल फरवरीमे सेवानिवृत्त भेलाह।
संसद द्वारा पेश कयल गेल कानूनक संवैधानिक वैधताकेँ चुनौती दैत कतेको जनहित याचिका दायर कयल गेल छल, जाहिमे कहल गेल अछि जे सीईसी आ चुनाव आयोगक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एकटा चयन समितिक सिफारिश पर कयल जायत जाहिमे प्रधानमंत्री, लोकसभामे प्रतिपक्षक नेता (वा सबसँ पैघ विपक्षी दल) आ प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एकटा केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होयत।
एहिसँ पहिने मार्च २०२३ मे संविधान पीठक फैसलामे कहल गेल छल जे नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्रतिपक्षक नेता आ प्रधान न्यायाधीशक पैनलक सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कयल जयबाक चाही।