प्रशासन

बिहारमे कोर्टक अहम फैसला, रेप आ हत्याक दोषीकेँ फांसी

पटना। समदिया

बिहारक सासारामक एकटा कोर्ट 10 सालक बच्चीक संग बलात्कार आ ओकर बाद हत्याक मामिलामे एकटा आदमीकेँ फांसीक सजा सुनौलक अछि। एहि फैसलाक व्यापक सराहना भ रहल अछि।

रोहतासक सासाराम कोर्टक एही फैसलाक तारीफ भ रहल अछि। पीड़िताक परिवार एहि फैसला पर संतोष व्यक्त करैत कहलक अछि जे आखिरकार हुनक बच्चीकेँ न्याय भेट गेल अछि।

सजा सासारामक अपर जिला आ सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-7 केर अदालत द्वारा देल गेल अछि। 15 नवंबर 2020 केँ डालमियानगर केर गंगौली इलाकामे बलराम सिंह नाम केर एगो आदमी पड़ोसी केर एगो 10 सालक बेटीकेँ ओकर फोटो आ एल्बम देखाबय केर बहाने ओकरा कमरामे बजौलक आ ओकरा संग बलात्कार कयलक।

एकर बाद ओकर हत्या कय ओकर लाशकेँ लकड़ीक डिब्बाक भीतर बंद कय देलक। स्थानीय निवासी बलराम सिंहकेँ लड़कीकेँ रूममे ल जयबाक गवाह बनल, जाहिसँ पुलिस ओकरा गिरफ्तार कय लेलक। सासाराम सेशन जज-7 कोर्ट केर समक्ष कार्यवाहीमे 11 गवाहक गवाही केर बाद आरोपी बलराम सिंहकेँ फांसीक सजा सुनाओल गेल।

एकर अतिरिक्त जुर्माना सेहो लगाओल गेल, जाहिमे मृतक लड़कीक मां केर ₹1.10 लाखक भुगतान करय पड़ल। एहि मामिलाक मुकदमा पोक्सो एक्टक तहत भेल। विशेष लोक अभियोजक (पीपी) हीरा प्रताप सिंह कहलनि जे, सभ गवाहक गवाही केर आधार पर कोर्ट लड़कीक संग बलात्कार आ हत्या आ ओकर लाश नुकेबाक मामिलामे ई सजा सुनौलक।

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