दिल्ली हाईकोर्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंककेँ बंद करबाक देलक आदेश : आरबीआई
मुंबई। समदिया

दिल्ली हाईकोर्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) केँ बंद (वाइंडिंग-अप) करबाक आदेश देलक अछि। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मंगलदिन बतौलक कि बैंकक लाइसेंस लगातार नियामकीय उल्लंघनक कारण पहिने रद्द कयल जा चुकल छल आ आब इ आदेश बैंककेँ बंद करय केर प्रक्रियाक अंतिम चरण अछि। आरबीआई एक बयानमे कहलनि कि दिल्ली हाईकोर्ट 8 जुलाई आ 22 जुलाई 2026 केर आदेशक जरिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 आ कंपनी अधिनियम, 2013 केर प्रावधानक तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंककेँ बंद करबाक निर्देश देलक अछि। अदालत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) केर पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरिकुमार एम. नायरकेँ पेटीएम पेमेंट्स बैंकक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त कयलक अछि। आरबीआई बतौलक कि ओकरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ कंपनी अधिनियमक तहत निर्धारित सभ अधिकार देल गेल अछि।
केंद्रीय बैंकक मोताबिक, आधिकारिक परिसमापक 8 जुलाई 2026 सँ बैंकक निदेशक मंडलक सभ शक्तिक प्रयोग कय रहल अछि आ आब बैंकक संचालन एवं परिसमापनसँ जुड़ल सभ निर्णय हुनक देखरेखमे लेल जायत।
आरबीआई अपन बयानमे कहलक कि न्यायालयक आदेशक अनुसार, आधिकारिक परिसमापक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 आ कंपनी अधिनियम, 2013 केर तहत उपलब्ध सभ अधिकारक इस्तेमाल करत। एकर संग ओ 8 जुलाई 2026 सँ बैंकक बोर्डक सभ शक्तिक सेहो प्रयोग करत।
इ आदेश आरबीआई द्वारा अप्रैल 2026मे पेटीएम पेमेंट्स बैंकक बैंकिंग लाइसेंस रद्द कयलक बाद आयल अछि। ओहि समय केंद्रीय बैंक कहने छल कि बैंक लगातार नियामकीय मानकक पालन करयमे विफल रहल आ ओकर संचालन जमाकर्ताक हितक प्रतिकूल पाओल गेल।
आरबीआई तहन इहो घोषणा कयने छल कि ओ बैंककेँ बंद करय केर कानूनी प्रक्रिया शुरू करय लेल दिल्ली हाईकोर्टक रुख करत। आब हाईकोर्टक आदेशक बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंकक परिसमापनक प्रक्रिया औपचारिक रूपसँ आगू बढ़त।
