सरकारक राजस्व कर्मीसभकेँ अंतिम चेतौनी, 24 घंटामे पकड़ू काज, अन्यथा कारबाई
अंतर-जिला स्थानांतरित कर्मचारीसभकेँ नव पदस्थापन स्थल पर अविलंब योगदान देबाक निर्देश, आदेशक अवहेलनाक मामिला गंभीर
पटना । समदिया

बिहार सरकारक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर-जिला स्थानांतरित राजस्व कर्मचारीसभकेँ अंतिम चेतौनी जारी कएलक अछि। विभागक सचिव जय सिंह स्पष्ट निर्देश देलनि अछि कि, जे कर्मचारी एखनिधरि अपन नव पदस्थापन जिलामे योगदान नहि देने छथि, से सभ 24 घंटाक भीतर अनिवार्य रूपसँ योगदान सुनिश्चित करथि। निर्धारित समयसीमा समाप्त होइतहिं योगदान नहि देनिहार कर्मचारीसभक विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कारबाई प्रारम्भ कएल जाएत।
सचिव कहलनि जे विभागक आदेश संख्या-298(4) दिनांक 14 जुलाई 2026, आदेश संख्या-326(4) दिनांक 23 जुलाई 2026 आ आदेश संख्या-336(4) दिनांक 28 जुलाई 2026 द्वारा अंतर-जिला स्थानांतरण आ पदस्थापन कएल गेल छल। तथापि किछु राजस्व कर्मचारी एखनि धरि अपन नव पदस्थापन स्थल पर योगदान नहि देने छथि, जे विभागीय आदेशक प्रत्यक्ष अवहेलना मानल जाएत।
विभाग स्पष्ट कएने अछि जे निर्धारित 24 घंटाक अवधिक भितर योगदान नहि देनिहार कर्मचारीसभकेँ कोनो अतिरिक्त अवसर नहि देल जाएत। हुनक विरुद्ध बिहार सरकारी सेवाक प्रावधानक अनुरूप अनुशासनात्मक कारबाई कएल जाएत।
एहि क्रममे राज्यक सभ जिला पदाधिकारी आ संबंधित पदाधिकारीसभकेँ सेहो निर्देश देल गेल अछि जे निर्धारित समय समाप्त भेलाक तुरंत बाद योगदान नहि देनिहार कर्मचारीसभक सूची विभागकेँ पठाबथि, जाहिसँ नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित कएल जा सकए।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभागक अनुसार सरकार प्रशासनकेँ अधिक जवाबदेह, अनुशासित आ जनोन्मुख बनेबाक दिशामे प्रतिबद्ध अछि। एहि लेल प्रत्येक राजस्व कर्मचारीक दायित्व अछि जे विभागीय आदेशक समयबद्ध पालन करैत अपन नव पदस्थापन स्थल पर अविलंब योगदान समर्पित करथि।
