प्रशासन

मुस्लिम पक्षकेँ भोजशाला परिसरमे नमाजक अनुमति नहि : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। समदिया

मध्य प्रदेशक धारमे स्थित भोजशाला परिसरकेँ ल कय सुप्रीम कोर्ट पैघ फैसला सुनौलक अछि। शीर्ष न्यायालय कहलक जे भोजशाला साइटसँ सटल खुजल जगह पर मुस्लिम पक्षकेँ शुक्रदिन नमाज अदा करय लेल उपलब्ध कराओल जायत। सुप्रीम कोर्ट अपन आदेशमे कहक कि फिलहाल हम दुनू पक्षक अधिकारक ख्याल राखैत आवेदक पक्षकेँ एक ओपन स्पेस मुहैया कराबय केर निर्देश राज्य सरकारकेँ डाइट अछि, ताकि ओ 1 सँ 3 बजे केर बीच नमाज अदा कय सकय। कोर्ट कहलक, एकर व्यवस्था कयल जाय आ प्रबंधन कयल जाय।

धार भोजशाला मामिलामे मध्य प्रदेश हाई कोर्टक फैसलाक खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्षक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कयलक। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस समेत अन्य हिंदू पक्षकारकेँ नोटिस जारी कयलक। सुप्रीम कोर्ट कहलक कि शुक्रदिन दूपहर 1 सँ 3 बजे केर बीच नमाज लेल भोजशाला परिसर लग एक अलग खुली जगह देबाक चाहि। आब भोजशाला मामिलामे तीन हफ्ता बाद सुनवाई होयत।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 मईकेँ फैसला सुनाबैत कहने छल कि विवादित भोजशाला, कमाल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वतीकेँ समर्पित मंदिर अछि। कोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केर 7 अप्रैल 2003 केँ ओहि आदेशकेँ सेहो रद्द कय देने छल, जाहिमे मुस्लिम समुदायकेँ एही स्थान पर शुक्रदिन नमाज पढ़बाक अनुमति देने छल। सुप्रीम कोर्ट कहलक, भोजशाला परिसरक भीतर शुक्रदिन नमाज़ अदा करय पर लागल रोक फिलहाल लागू रहत। हाईकोर्टक आदेश पर रोक लागल रहत।

दुनू पक्षकेँ एही संवेदनशील मामिलामे संयम बरतय।

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