विधि-व्यवस्था

हत्या कांडक दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्लाकेँ उम्रकैदक सजा बरकरार

नई दिल्ली
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बिहारक पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या कांडक दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्लाकेँ पैघ झटका लागल अछि। सुप्रीम कोर्ट मुन्ना शुक्लाक उम्रकैदक सजाकेँ बरकरार राखलक अछि। शीर्ष अदालत सजा पर पुनर्विचार करबाक याचिका खारिज कय देलक। सुप्रीम कोर्ट उम्रकैद पर फेरसँ विचार करबासँ इनकार कय देलक।

एहिसँ पहिने सुप्रीम कोर्ट 6 मई केँ अपन निर्णयमे कहलक जे पुनर्विचार केर कोनो आधार नहि बनैत अछि। दरअसल, एहि वर्ष न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आ न्यायाधीश आर महादेवन केर पीठ उच्च न्यायालय केर बरी करबाक निर्णयकेँ रमा देवी केर याचिका पर पलटि देलनि। मुन्ना शुक्ला आ मंटू तिवारीकेँ आजीवन कारावास केर सजा सुनाओल गेल छल। एहि मामिलामे सुप्रीम कोर्टमे वकील नमित सक्सेना केर माध्यमसँ मुन्ना शुक्ला तरफसँ पुनर्विचार याचिका दाखिल कयने छल।

जनतब जे बृज बिहारी प्रसाद बिहारक दिग्गज नेता छलथि। 1998 मे दिनदहाड़े हुनका गोली मारि कय हत्या कय देल गेल छल। ओहि समय ओ बिहार सरकारमे विज्ञान आ प्रौद्योगिकी मंत्री छलाह। बृज बिहारी प्रसाद इंजीनियरिंग एड़मीशन घोटालामे आरोपी छलथि। गिरफ्तारीक बाद तबीयत खराब भेला पर हुनका पटनाक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केन्द्रमे भर्ती कय देल गेल छल। अस्पतालमे साँझक सैरक दौरान हुनका गोली मारि देल गेल छल।

एही मामिलामे बिहारक बाहुबली सूरजभान सिंह आ मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपीकेँ 2009 मे निचला अदालत उम्र कैदक सजा सुनेने छल, लेकिन 2014 मे पटना हाई कोर्ट सभकेँ बरी कय देने छल। बीजेपीक पूर्व सांसद आ बृज बिहारी प्रसादक पत्नी रमा देवी आ सीबीआई साक्ष्यक अभावमे आरोपीकेँ बरी करबाक हाईकोर्टक 2014 केर आदेशकेँ चुनौती देने छल। 4 अक्टूबर, 2024 केँ सुप्रीम कोर्ट एहि हत्याकांडमे मुन्ना शुक्ला आ मंटू तिवारीकेँ उम्र कैदक सजा बरकरार रखलक।

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