सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सँ कहलक जे ओ दिल्लीक मुख्यमंत्री आ आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवालक अंतरिम जमानत याचिका पर मंगल, 7 मईकेँ सुनवाईक लेल तैयार रहय। सर्वोच्च न्यायालय कहलक जे जँ मुख्य मामिलामे बहस करबामे समय लगैत अछि तँ ओ दिल्लीमे चुनावक कारण अरविंद केजरीवालक अंतरिम जमानत याचिकापर सुनवाई पर विचार कऽ सकैत अछि।
केजरीवालकेँ ईडी २१ मार्चकेँ दिल्ली आबकारी नीतिसँ जुड़ल धनशोधनक मामिलामे गिरफ्तार कयलक छल। वर्तमानमे ओ न्यायिक हिरासतमे तिहार जेलमे बंद छथि।
सर्वोच्च न्यायालय पछिला मास केजरीवालसँ पुछलक जे ओ निचली अदालतमे जमानत याचिका किएक नहिं दायर कयलनि। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आ न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ताक पीठ ईडी द्वारा केजरीवालक गिरफ्तारीकेँ चुनौती देबयवला याचिकापर सुनवाई कऽ रहल छल, जखन ओ हुनका ई पूछलक।
एम्हर दिल्ली उच्च न्यायालय मनी लॉन्ड्रिंग मामिलामे अरविन्द केजरीवालक गिरफ्तारीकेँ चुनौती देबयवला याचिका खारिज करैत कहलक जे ई विचारणीय नहिं अछि। उच्च न्यायालय कहलक जे केजरीवाल लग निश्चित रूपसँ अदालतक दरवाजा खटखटयबाक आ उचित कार्यवाही दायर करबाक साधन अछि। जखन कि आदेश १ मईकेँ पारित कयल गेल छल, विस्तृत फैसला शुक्रदिन उपलब्ध करायल गेल छल।
उच्च न्यायालय कहलक जे याचिकामे केंद्रकेँ कोनो राजनीतिक दलक नेता वा उम्मीदवारक गिरफ्तारीक बारेमे भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) केँ जानकारी प्रदान करय केर निर्देश देबाक मांग कयल गेल छल। आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), जखन लागू होइत अछि, तखन कानूनक शासनक संबंधमे याचिकाकर्ताक कानूनी समझकेँ झुठलाबैत अछि। “एहि अदालतक विचार अछि जे वर्तमान रिट याचिका जे आम आदमी पार्टीक राष्ट्रीय संयोजकक गिरफ्तारीकेँ प्रभावी रूपसँ चुनौती दैत अछि, मुकदमा विचारणीय नहिं अछि किएक तँ उक्त व्यक्ति न्यायिक आदेशक अनुसार न्यायिक हिरासतमे अछि। जे वर्तमान याचिकाक विषय नहिं अछि। याचिका व्यक्तिक नाम स्पष्ट रूपसँ देबामे विफल रहल अछि यद्यपि ओकर राजनीतिक स्थिति/स्थितिक सन्दर्भक कारण पहिचान स्पष्ट अछि। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आ न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ाक पीठ एकर हवाला दैत कहलक।