अपराध

आईआरसीटीसी मनी लांड्रिंग मामिलामे लालू परिवारक खिलाफ आरोप तय करबाक फैसला स्थगित, 31 जुलाईकेँ आदेशक उम्मीद

नई दिल्ली। समदिया

आईआरसीटीसी घोटालासँ जुड़ल मनी लांड्रिंग मामिलामे राष्ट्रीय जनता दलक प्रमुख लालू प्रसाद यादव आओर हुनक परिवारकेँ अदालतसँ अस्थायी राहत भेटल अछि। बृहस्पतिकेँ राउस एवेन्यू कोर्ट फ्रेमिंग चार्ज पर अपन फैसला स्थगित कय देलक। आब कोर्ट 31 जुलाईकेँ अपन आदेश जारी करत। एहि मामिलाक जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कय रहल अछि, जे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव आ अन्य आरोपीक खिलाफ आरोप पत्र दायर कयलक अछि। एहिसँ पहिने 9 जून केर कोर्ट एहि मामिलामे आरोप केर फ्रेमिंग केर फैसलाकेँ सेहो टालि देने छल आओर अपन आदेश 16 जुलाई धरि सुरक्षित राखि देने छल।

ईडीक आरोप अछि कि 2004 सँ 2009 केर बीच आईआरसीटीसीक होटलक संचालन लेल देल गेल ठेकामे गड़बड़ी भेल छल, जखनि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री छलथि। जांच एजेंसीक अनुसार होटलक रखरखावक ठेका राजद प्रमुखक करीबी सहयोगीसँ जुड़ल निजी कंपनीकेँ बिना स्थापित नियम आ प्रक्रियाक पालन कयने देल गेल अछि।

अभियोजन पक्षक आ आरोप अछि कि, ई अनुबंधक बदलामे लालू प्रसाद यादव केर परिवार आ सहयोगीसँ जुड़ल बेनामी (प्रॉक्सी स्वामित्व वला) कंपनीक माध्यमसँ लगभग तीन एकड़ कीमती जमीनक अधिग्रहण कयल गेल छल।

एहि मामिलामे कतेको व्यक्ति पर आरोप अछि, जाहिमे लालू प्रसाद यादव, हुनक पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव आ तेज प्रताप यादव आ बेटी मीसा भारती आ हेमा यादव शामिल छथि।

एहिसँ पहिने विशेष अदालतक जज आरोपी आओर ईडीक प्रतिनिधित्व करय वला वकील केर विस्तृत तर्क सुनलाक बाद आरोपकेँ फ्रेमिंग पर आदेश सुरक्षित रखने छलाह। आब सभक नजरि 31 जुलाई पर अछि, जखन राउस एवेन्यू कोर्ट तय करत जे एहि मामिलामे आरोप तय होयत वा नहि से फैसला करत।

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