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सीएए देशमे लागू, केंद्र जारी कयलक अधिसूचना, तीन देशक छह प्रवासी समुदायकेँ भेटत नागरिकता

नई दिल्ली
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देशमे ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ (सीएए) लागू भऽ गेल अछि। केंद्र सरकार सोमदिन साँझ नागरिकता संशोधन कानूनकेँ संबंधमे अधिसूचना जारी कयलक अछि। एकरा लेल एकटा पोर्टल सेहो तैयार कयल गेल अछि, जकर माध्यमसँ गैर-मुस्लिम प्रवासी समुदायक लोक नागरिकताक लेल आवेदन कऽ सकैत छथि। केंद्रीय गृह मंत्रालय एकरा लेल पूरा तैयारी कऽ लेलक अछि।
किछु दिन पहिने केन्द्रीय गृह मंत्रालयकेँ लोकसभामे अधीनस्थ कानून पर संसदीय समितिसँ नागरिकता संशोधन अधिनियम, २०१९ लेल नियम बनेबाक लेल एकटा आओर विस्तार भेटल छल। पहिने केर विस्तार ९ जनवरीकेँ समाप्त भेल छल। सीएएक नियम बनेबाक लेल गृह मंत्रालयकेँ देल गेल ई सातम विस्तार छल। एहिसँ पहिने गृह मंत्रालयकेँ सेहो उक्त विषय पर नियम बनेबाक आ लागू करबाक लेल राज्यसभासँ ६ मासक विस्तार भेटल छल।
सीएए नियमक अन्तर्गत ऑनलाइन पोर्टलक माध्यमसँ आवेदन मांगल जायत। प्रक्रिया पूरा भ’ गेल अछि। नागरिकता संशोधन अधिनियमक नियमक अन्तर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश आ अफगानिस्तान सहित भारतक तीन मुस्लिम पड़ोसी देशक गैर-मुस्लिम प्रवासीक लेल भारतक नागरिकता प्राप्त करबाक नियम आसान होयत। एहि छओ समुदायमे हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आ पारसी सम्मिलित छथि। नागरिकता संशोधन विधेयक संसद द्वारा ११ दिसंबर, २०१९ केँ पारित कयल गेल छल। एक दिन बाद एहि विधेयककेँ राष्ट्रपतिक स्वीकृति भेटल। सीएएक माध्यमसँ पाकिस्तान, बांग्लादेश आ अफगानिस्तानक हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आ ईसाई समुदायक अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता प्राप्त करबामे सक्षम होयत।

सीएए स्वयं कोनो व्यक्तिकेँ नागरिकता नहिं दैत अछि। एकर माध्यमसँ पात्र व्यक्ति आवेदन करबाक पात्र भऽ जाइत अछि। ई अधिनियम ओहि लोकसभ पर लागू होयत जे पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ बांग्लादेशसँ ३१ दिसंबर, २०१४ केँ वा ओहिसँ पहिने भारत आयल छलाह। एहिमे प्रवासीसभकेँ ई साबित करय पड़त जे ओ ओहि समयसँ भारतमे रहि रहल छथि। हुनका इहो साबित करय पड़त जे ओ अपन देशसँ धार्मिक उत्पीड़नक कारण भारत आयल छथि, संगहि ओ सभ ओ भाषा बजैत छथि, जे संविधानक आठम अनुसूचीमे शामिल अछि। हुनका नागरिक कानून १९५५ केर तेसर सूचीक अनिवार्यता केर सेहो पूरा करय पड़त। एकर बादे प्रवासी आवेदनक पात्र हेताह।

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