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अश्विनी वैष्णव लोकसभामे कयलनि रेलवे संशोधन विधेयक प्रस्तुत, कहलनि – बढ़त रेलवे बोर्डक शक्ति आ होएत दक्षतामे सुधार

नई दिल्ली
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रदिन (९ अगस्त) लोकसभामे रेल (संशोधन) विधेयक, २०२४ प्रस्तुत कयलनि। विधेयक प्रस्तुत करैत रेल मंत्री कहलनि जे एहि विधेयकसँ रेलवे बोर्डक शक्ति बढ़त आ रेलवेक दक्षतामे सुधार होयत। एहि विधेयकक उद्देश्य रेलवे बोर्डक शक्तिकेँ बढ़ाबय आ परिचालन दक्षतामे सुधार लेल रेलवे अधिनियम १९८९मे संशोधन करब अछि। ई विधेयक भारतीय रेलवेक प्रशासनिक संरचनाक आधुनिकीकरण आ सुदृढ़ करबाक लेल प्रस्तुत कयल गेल अछि।

ई विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, १९०५क प्रस्तावकेँ रेलवे अधिनियम, १९८९मे सम्मिलित कऽ कानूनी ढाँचाकेँ सरल बनयबाक प्रयास करैत अछि। एहिसँ दुनू कानूनक सन्दर्भ देबाक आवश्यकता कम भऽ जायत। एकर बदला मात्र एकटा कानूनक उल्लेख करय पड़त। ई विधेयक रेलवे बोर्डक कार्यप्रणाली आ स्वतंत्रताकेँ बढ़ाओत। एहि विधेयकक माध्यमसँ भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, १९०५क सभटा प्रावधानकेँ रेलवे अधिनियम, १९८९मे सम्मिलित करबाक प्रस्ताव अछि। एहि विधेयकमे रेलवे अधिनियम, १९८९मे रेलवे बोर्डक संरचना आ संरचनासँ सम्बन्धित प्रावधानसभकेँ उपयुक्त रूपसँ सम्मिलित कऽ भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, १९०५केँ निरस्त करबाक प्रस्ताव अछि। रेलवे बोर्ड पहिनेसँ अस्तित्वमे अछि। भारतीय रेलवेक राजस्व बजटक अन्तर्गत वार्षिक बजटीय प्रावधानसँ रेलवे बोर्डक व्यय पूरा होइत रहत, जेना वर्तमानमे कयल जा रहल अछि। विधेयकमे कोनो नव बोर्ड वा निकायक निर्माणक प्रस्ताव नहिं अछि जकर परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़य।

एहि डेगक उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, १९०५ केँ निरस्त कऽ आ रेलवे अधिनियममे एकर प्रावधानकेँ शामिल कऽ भारतीय रेलकेँ नियंत्रित करयवला कानूनी ढाँचाकेँ सरल बनायब अछि। एहि परिवर्तनक उद्देश्य रेलवे बोर्डक संरचना आ संरचनाकेँ सुव्यवस्थित करब अछि, जाहिसँ रेलवे संचालनक समग्र दक्षताकेँ बढ़ावा भेटत।

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