विधि-व्यवस्था

दोसर राज्यसँ जारी शस्त्र लाइसेंसक १५ फरवरी धरि करबय पड़त वेरिफिकेशन

हर्ष फायरिंग पर सख्तीसँ प्रतिबन्ध लागू करय केर जिलाधिकारी सभकें गृह विभागक निर्देश

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पटना

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सभ जिला मजिस्ट्रेटकेँ ई सुनिश्चित करबाक लेल कहल गेल अछि जे अन्य राज्य द्वारा जारी हथियार लाइसेंसक सत्यापन हथियार धारक द्वारा १५ फरवरी धरि पूरा कयल जाय।

बिहार सरकार एकटा आदेश जारी कऽ आन राज्यक हथियार लाइसेंस प्राप्त हथियार धारकसभकेँ सत्यापनक लेल १५ फरवरी धरि नजदीकी पुलिस स्टेशन वा सक्षम प्राधिकारी लग अपन हथियार जमा करय लेल कहलक अछि (यदि लंबित अछि)। बिहारक गृह विभाग द्वारा एहि संबंधमे सब जिला मजिस्ट्रेटकेँ एकटा परिपत्र जारी कैल गेल अछि, जाहिमे हथियार लाइसेंसक सत्यापनक लेल २०१९ मे निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) केँ सख्तीसँ पालन करय केर बात कहल गेल अछि। एहिमे कहल गेल अछि जे एसओपी जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड आ अन्य पूर्वोत्तर राज्यसँ अवैध हथियारक आगमनकेँ रोकबाक लेल निर्धारित कयल गेल छल।

गृह विभाग सभ जिलाधिकारीकेँ हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबन्धकेँ सख्तीसँ लागू करबाक लेल कहलक अछि।

सभ जिला मजिस्ट्रेटकेँ ई सुनिश्चित करबाक लेल कहल गेल अछि जे अन्य राज्य द्वारा जारी हथियार लाइसेंसक सत्यापन हथियार धारक द्वारा १५ फरवरी धरि पूरा कयल जाय। एहिमे कहल गेल अछि जे जिनकर लाइसेंसक सत्यापन नहिं भेल अछि हुनका १५ फरवरी धरि अपन हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन या सक्षम प्राधिकारीकेँ सौंपय पड़त। एना करबामे विफलताक परिणामस्वरूप हुनक हथियारकेँ अवैध घोषित कयल जायत आ हथियार धारकसभक विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कयल जायत।

पत्रक अनुसार “पछिला अभिलेखक अनुसार, राज्यमे ५८० हथियार धारक छथि जिनका लग जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड आ अन्य पूर्वोत्तर राज्यक हथियार लाइसेंस अछि। एहिमेसँ १७४ विशिष्ट पहचान (यूआईएन) धारक आ २८८ बिना यूआईएन छथि जखन कि ९८ हथियार धारक विशिष्ट पहचान (यूआईएन) लेल आवेदन कयने छथि।

नियम २०१६ केर तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी हथियार लाइसेंस पर यूआईएन चिन्हित करब अनिवार्य छैक, एकर बिना कोनो शस्त्र लाइसेंस वैध लाइसेंस नहिं अछि।

ई कहल गेल “ई बुझय पड़त जे यूआईएन लाइसेंसधारीकेँ जारी करय पड़त। एहन खबरि अछि जे बिहारक पैघ संख्यामे लोक आन राज्यसँ अवैध रूपसँ हथियार लाइसेंस प्राप्त कऽ रहल छथि आ ओहिमेसँ किछु राज्यमे संगठित अपराधमे शामिल छथि।” ई कानूनक अनुसार अवैध अछि। अनुपालन नहिं भेला पर सभ जिला मजिस्ट्रेटकेँ उल्लंघनकर्ताक विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करबाक निर्देश देल गेल अछि।”

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