बाजार-व्यापार

आयातित कच्चा खाद्य तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20 प्रतिशतसँ घटाकेँ दस प्रतिशत

नई दिल्ली
*

केंद्र सरकार कच्चा सूरजमुखी, सोयाबीन आ ताड़क तेल जेना कच्चा खाद्य तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) 20% सँ घटाकेँ 10% कय देलक अछि। एहि फैसलाक कारण कच्चा आ रिफाइंड खाद्य तेलक आयात शुल्कमे अंतर 8.75% सँ बढ़ि कए 19.25% भऽ गेल अछि।

उपभोक्ता मामिला, खाद्य आ लोक वितरण मंत्रालय ई जानकारी दैत कहलक कि ई बदलावक उद्देश्य सितंबर 2024 मे ड्यूटी बढ़ाबै केर परिणामस्वरूप खाद्य तेल केर बढ़ल दाम आ अंतरराष्ट्रीय बाजारक दाममे एकर संग-संग बढ़ोत्तरीक मुद्दाकेँ हल निकालब अछि।

खाद्य तेल संघ आ उद्योग हितधारक लेल सेहो सलाह जारी कयल गेल अछि, जाहिसँ इ सुनिश्चित कयल जा सकय जे कम शुल्कक पूरा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचय।

कच्चा आ रिफाइंड तेलक बीच 19.25% शुल्कक अंतर घरेलू रिफाइनिग क्षमताक उपयोगकेँ प्रोत्साहित करयमे मददि करैत अछि आ रिफाइंड तेलक आयातकेँ कम करयमे मदद करैत अछि।

खाद्य तेल पर आयात शुल्क एकटा प्रमुख कारक अछि जे खाद्य तेलकेँ डिलीवरीकेँ लागत आ अन्य कारणसँ घरेलू दाम पर प्रभाव पड़ैत अछि।

मंत्रालय कहलक कि कच्चा तेल पर आयात शुल्कमे कमी कयलासँ सरकारक लक्ष्य अछि जे खाद्य तेलक डिलीवरी आ खुदरा दाममे कमी कयल जाय, जाहिसँ उपभोक्ताकेँ राहत भेटतै आ महंगाईकेँ नियंत्रित करयमे मदद भेटतै। शुल्कमे कमीसँ घरेलू रिफाइनिंगमे सेहो बढ़ोतरी होएत आ किसानकेँ उचित मुआवजा सुनिश्चित होएत।

Spread the love