वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहलनि अछि जे जनधन आ मूल बचत खातामे न्यूनतम खाता शेष राशि रखबाक आवश्यकता नहिं अछि। बैंक द्वारा दंड मात्र ओहि ग्राहक पर लगाओल जाइत अछि जे अपन खातामे अपेक्षित राशि रखबामे विफल रहैत छथि।
वित्त मंत्री ई बात सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकसभ द्वारा पछिला ५ सालमे बैंक खातामे न्यूनतम शेष राशि नहिं रखबाक लेल ८,५०० करोड़ टाकाक जुर्माना वसूल करबाक प्रश्नक उत्तरमे कहलनि।
सीतारमण कहलनि जे न्यूनतम शेष राशि नहिं रखबाक लेल बैंक द्वारा पाइ काटय केर प्रश्न सदनक सदस्य द्वारा उठाओल गेल अछि। ई नियम पीएम जनधन खाता आ मूल बचत खाता पर लागू नहिं होइत अछि। ई केवल ओहि खातासभ पर लागू होइत अछि जाहिमे ग्राहकसँ अपेक्षा कयल जाइत अछि जे ओ अपन खातामे एकटा सीमा धरि न्यूनतम शेष राशि राखथि।
लोकसभामे वित्त मंत्री लिखित रूपमे उत्तर देलनि।
सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक जकरा न्यूनतम बैलेंस नहिं रखबाक लेल जुर्माना लगाओल गेल अछि ओहिमे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल अछि।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पछिला मास लोकसभामे कहलनि जे सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक न्यूनतम शेष राशिक रखरखाव नहिं करबा पर वित्त वर्ष २४मे २,३३१ करोड़ टाकाक जुर्माना वसूल कयलक। ई राशि पछिला सालक एकत्रित राशिसँ २५ प्रतिशत बेसी छल।
वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ६३३ करोड़ रुपया, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ३८६ करोड़ रुपया आ इंडियन बैंक द्वारा न्यूनतम शेष राशि नहिं रखबाक लेल ३६९ करोड़ टाकाक जुर्माना वसूल कयल गेल अछि।