विधि-व्यवस्था

चुनावी बॉन्ड मामिलामे सुप्रीम कोर्ट आइ एसबीआई केर याचिका पर करत सुनवाई

नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट आइ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) केर ओहि याचिका पर सुनवाई करय वाला अछि जाहिमे राजनीतिक दल द्वारा भुनाएल गेल प्रत्येक चुनावी बॉन्डक विवरणक खुलासा लेल ३० जून तकक समय बढ़ाबय केर मांग कयल गेल अछि।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़क अध्यक्षतावाला पीठ एसबीआईक विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करबाक माँग करयवला एकटा अलग याचिकापर सेहो सुनवाई करत। याचिकामे आरोप लगाओल गेल अछि जे एसबीआई जानिबूझ कऽ अवज्ञा कयलक, सर्वोच्च न्यायालयक निर्देश चुनावी बॉन्डक माध्यमसँ राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त चन्दाक विवरण ६ मार्च धरि निर्वाचन आयोगकेँ प्रस्तुत करबाक छल।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आइ निर्धारित मामिलाक सूचीक अनुसार, पीठ एहि दुनू याचिकापर सुनवाई करबाक लेल भोर १०.३० बजे बैसार करत। पीठमे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला आ न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल छथि।

१५ फरवरीकेँ एकटा ऐतिहासिक फैसलामे सर्वोच्च न्यायालय चुनावी बॉन्ड योजनाकेँ खारिज कऽ देलक आ एकरा असंवैधानिक घोषित कऽ देलक आ निर्वाचन आयोगकेँ १३ मार्च धरि दानदाता आ प्राप्तकर्ताक राशिक संग विवरणक खुलासा करबाक निर्देश देलक।

एहि योजनाकेँ तत्काल बन्द करबाक आदेश दैत शीर्ष अदालत एहि योजनाक अन्तर्गत अधिकृत एसबीआईकेँ १२ अप्रैल, २०१९ सँ खरीदल गेल चुनावी बॉन्डक विवरण ६ मार्च धरि निर्वाचन आयोगकेँ प्रस्तुत करबाक निर्देश देने छल। आयोगकेँ ई जानकारी १३ मार्च धरि अपन वेबसाइट पर प्रकाशित करबाक लेल कहल गेल छल। ४ मार्चकेँ एसबीआई शीर्ष अदालतमे याचिका दायर कऽ राजनीतिक दल द्वारा भुनाएल गेल चुनावी बॉन्डक विवरणक खुलासा करबाक लेल ३० जून धरि समय बढ़ेबाक माँग कयने छल।

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