Skip to content
नई दिल्ली
*
सुप्रीम कोर्ट ‘नव आबकारी नीति’ मामिलामे गिरफ्तार दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालक जमानत याचिका पर बुधदिन सीबीआईकेँ नोटिस जारी कयलक। आब एहि मामिलाक सुनवाई २३ अगस्तकेँ होएत। एहि दिन जांच एजेंसीकेँ केजरीवालक गिरफ्तारीक बारेमे जवाब देबय पड़त।
दिल्ली शराब घोटाला मामिलामे मनीष सिसोदियाकेँ अंतरिम जमानत भेटलाक बाद आम आदमी पार्टीकेँ आशा छल जे सीएम केजरीवालकेँ सेहो अंतरिम जमानत भेटत, मुदा ओ नहिं भेल।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत आ न्यायमूर्ति उज्जल भुइयांक पीठ आम आदमी पार्टी (आप) केर संयोजक द्वारा दायर दुनू याचिका पर सुनवाई कयलक। सोमदिन जखन अरविन्द केजरीवालक तरफसँ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी याचिकाकेँ तत्काल सूचीबद्ध करबाक माँग कयलनि तखन शीर्ष अदालत हुनकर याचिका पर सुनवाई करबा लेल सहमत भऽ गेल।
केजरीवालक तरफसँ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्टमे दलील देलखिन।सिंघवी कहलनि, “अरविंद केजरीवालकेँ ईडी मामिलामे जमानत भेटि चुकल अछि। सीबीआई एखन धरि केजरीवालक विरुद्ध कोनो ठोस सबूत जमा करबामे विफल रहल अछि। एहेनमे हुनका सीबीआई मामिलामे जमानत भेटबाक चाही।”
अदालत केजरीवालक प्रतिनिधित्व करैवला सिंघवीक दलील खारिज कऽ देलक आ अंतरिम जमानत देबासँ मना कऽ देलक। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहलखिन कि हम केजरीवालक जमानत याचिका पर आगू सुनवाई करब। न्यायमूर्ति सूर्यकांत आ न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयांक पीठ केजरीवालक जमानत याचिका पर सुनवाई कयलक।
एहिसँ पहिने १२ जुलाईकेँ उच्चतम न्यायालय ईडीक मामिलामे केजरीवालकेँ जमानत देने छल, मुदा ओ एखनो सीबीआई मामिलामे जेलमे छथि। सर्वोच्च न्यायालयसँ पहिने केजरीवाल जमानत लेल उच्च न्यायालयक दरवाजा खटखटाने छलाह, मुदा ओतय हुनकर याचिका खारिज कऽ देल गेल छल।