बिहार सरकार दरभंगा जिलामे सभ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट आ मैसेजिंग सेवा पर ४८ घंटाक लेल प्रतिबंध लगा देलक अछि। ई स्थगन १७ फरवरीकेँ दुपहरिया २ बजेसँ १९ फरवरीकेँ दुपहरिया २ बजे धरि प्रभावी रहत। सामाजिक सद्भाव बनाकऽ रखबाक लेल आ अफवाहक प्रसारकेँ रोकबाक लेल गृह विभाग दरभंगाक डीएम आ एसएसपी केर सिफारिश पर शनिदिन एहि सम्बन्धमे आदेश जारी कयलक। गृह विभागक अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थक हस्ताक्षरमे जारी आदेशमे कहल गेल अछि जे उपरोक्त अवधिमे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वी-चैट, टेलीग्राम आदि सोशल नेटवर्किंग साइटक माध्यमसँ सन्देशक आदान-प्रदान नहिं कयल जायत। ई प्रतिबंध सरकारी इंटरनेट आ इंटरनेट आधारित सेवा पर लागू नहिं होयत।