विधि-व्यवस्था

दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवालक गिरफ्तारीकेँ चुनौती देबयवला याचिका कयलक खारिज

नई दिल्ली
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दिल्ली उच्च न्यायालय कथित शराब घोटालासँ जुड़ल भ्रष्टाचारक मामिलामे सीबीआई द्वारा हुनक गिरफ्तारीकेँ चुनौती देबयवला मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालक याचिका सोमदिन खारिज कऽ देलक। उच्च न्यायालय शराब घोटालामे सीबीआई मामिलामे ई फैसला देलक अछि।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णाक पीठ सीएम केजरीवालकेँ अंतरिम जमानत पर रिहाईक लेल निचली अदालतक दरवाजा खटखटाबय लेल कहलक।

दिल्ली उच्च न्यायालय सीबीआई मामिलामे आप नेताक जमानत याचिका पर अपन आदेश सुरक्षित राखि लेने छल। एहिसँ पहिने सीबीआई आम आदमी पार्टी प्रमुख आ अन्य अभियुक्तक विरुद्ध दिल्लीक एकटा विशेष अदालतमे अपन आरोपपत्र दाखिल कयने छल।
दोसर दिसि, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामलामे पहिनेसँ आरोपपत्र दाखिल कऽ चुकल अछि, जाहिमे आम आदमी पार्टी आ ओकर राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवालपर आरोप लगाओल गेल अछि।

१२ जुलाईकेँ उच्चतम न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन मामिलामे सीएम केजरीवालकेँ अंतरिम जमानत पर रिहा करबाक आदेश देने छल। यद्यपि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार भेलाक बादसँ ओ जेलसँ बाहर नहिं आबि सकल छथि।
एम्हर दिल्लीक एकटा अदालत सीबीआई मामिलामे सीएम केजरीवालक न्यायिक हिरासतकेँ ९ अगस्त धरि आ मनी लॉन्ड्रिंग मामिलामे १३ अगस्त धरि बढ़ा देलक अछि।

केजरीवाल ११५ दिनसँ जेलमे छथि। ईडी मामिलामे अरविंद केजरीवालकेँ सर्वोच्च न्यायालय पहिनेसँ अंतरिम जमानत दऽ चुकल अछि, मुदा सीबीआई मामिलामे याचिका खारिज भेलाक कारण केजरीवालकेँ जेलमे रहय पड़त।

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