विधि-व्यवस्था

जल संकटक बीच सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकारसँ पूछलक – ‘टैंकर माफियाक खिलाफ अहाँ की कारवाई कयलहुँ’

नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट बुधदिन शहरमे टैंकर माफिया केर प्रसार आ पानिक बर्बादी लऽ कऽ दिल्ली सरकार केर घेरैत पूछलक जे ओ टैंकर माफियाक खिलाफ की कदम उठौलक अछि।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा आ न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वरालेक अवकाशकालीन पीठ दिल्ली सरकारसँ कहलक जे जँ ओ टैंकर माफियासँ निपटि नहिं सकैत अछि तँ ओ दिल्ली पुलिसकेँ एहि मामिलामे कार्रवाई करबाक लेल कहय।

पीठ कहलक “एहि अदालतक समक्ष गलत बयान किएक देल गेल ? जँ हिमाचल प्रदेशसँ पानि आबि रहल अछि तखन दिल्लीमे पानि कतए जा रहल अछि ? एतेक बेसी रिसाव अछि, टैंकर माफिया आदि अछि। अहां एहि संबंधमे की उपाय कयलौंह अछि ?”

पीठ मौखिक रुपसँ कहलक “लोक पीड़ित छथि, हम सभ प्रत्येक न्यूज चैनल पर दृश्य देखि रहल छी। जँ गर्मीमे पानिक कमी एकटा आवर्ती समस्या अछि तखन पानिक बर्बादीकेँ नियंत्रित करबाक लेल अहाँ कोन उपाय कयलहुँ अछि।”

दिल्ली सरकारक तरफसँ पेश अधिवक्ता शादान फरासत कहलनि जे अतिरिक्त पानि छोड़ल जा रहल अछि ई सुनिश्चित करबाक लेल पैघ स्तर पर जल आपूर्ति बंद करब सहित कारवाई कयल जा रहल अछि, ताकि अतिरिक्त पानिक बर्बादी केर रोकल जा सकय।

शीर्ष अदालत दिल्ली सरकारसँ पानिक क्षतिक लेल कयल गेल कारवाईक उल्लेख करैत रिपोर्ट दाखिल करबाक लेल कहलक। मामिला केर सुनवाई बृहस्पतिकेँ होएत।

शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार द्वारा दायर एकटा याचिका पर सुनवाई कऽ रहल अछि जाहिमे राष्ट्रीय राजधानीमे जल संकटकेँ कम करबाक लेल हरियाणाकेँ हिमाचल प्रदेश द्वारा देल गेल अतिरिक्त पानि छोड़बाक निर्देश देबाक मांग कयल गेल अछि।

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