दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटालासँ जुड़ल भ्रष्टाचारक मामिलामे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा हुनक गिरफ्तारीकेँ सोमदिन दिल्ली उच्च न्यायालयमे चुनौती देलनि।
अरविन्द केजरीवाल अपन याचिकामे सीबीआईक गिरफ्तारीकेँ अवैध बतओने छथि। संगहि आम आदमी पार्टीक प्रमुख अरविन्द केजरीवाल दिल्लीक एकटा अदालतक २६ जूनक आदेशकेँ सेहो चुनौती देलनि जाहिमे हुनका तीन दिनक सीबीआई हिरासतमे पठाओल गेल छल। अरविंद केजरीवालकेँ सीबीआई दिल्ली सरकारक आबकारी नीतिमे अनियमितताक मामिलामे गिरफ्तार कयलक अछि। अधीनस्थ अदालत २९ जूनकेँ केजरीवालकेँ १२ जुलाई धरि न्यायिक हिरासतमे पठा देने अछि।
५५ वर्षीय केजरीवालकेँ सीबीआई २६ जूनकेँ तिहाड़ जेलसँ गिरफ्तार कयलक, जतय ओ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधनक मामिलामे न्यायिक हिरासतमे छलाह।
अरविन्द केजरीवालकेँ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तीन दिन धरि हिरासतमे रखलाक बाद अदालतमे पेश कयलक।
सीबीआई केजरीवालक १४ दिनक न्यायिक हिरासतक माँग करैत कहलक जे हुनकर हिरासत “जाँच आ न्यायक हितमे” आवश्यक अछि।
सीबीआइक याचिका स्वीकार करैत विशेष न्यायाधीश सुनयना शर्मा कहलनि जे अरविंद केजरीवालकेँ १२ जुलाईकेँ अदालतमे पेश कयल जाय।