बराबर गुफाक उपेक्षा पर हाईकोर्ट सख्त
राजस्व वसूलीमे रुचि, विकासमे निवेश नहि करबाक आरोप; 6 सप्ताहमे ब्लूप्रिंट देबाक निर्देश
पटना । समदिया

जहानाबादक ऐतिहासिक मौर्यकालीन बराबर गुफा आ श्रावणी मेला क्षेत्रक बदहाली पर पटना उच्च न्यायालय सख्त रुख अपनौलक अछि। न्यायमूर्ति राजीव रायक एकल पीठ कहलनि जे ई ऐतिहासिक स्थल विश्वक अन्य हिस्सामे होइत तऽ पर्यटनक प्रमुख केंद्र बनि सकैत छल। कोर्ट प्रशासनक कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करैत कहलनि जे जिला प्रशासन राजस्व वसूलीमे तऽ रुचि देखबैत अछि, मुदा बुनियादी सुविधा आ विकासमे धन पुनः निवेश करबाक जिम्मेदारीक अभाव देखाइत अछि।
राज कुमार द्वारा दायर याचिकाक सुनवाइमे कोर्ट 2024क श्रावणी मेला दौरान भेल भगदड़मे सात लोकक मृत्यु आ अनेक लोकक घायल होयबाक घटनाक सेहो उल्लेख कयलक। याचिकाकर्ताकेँ मेला संचालनक ठेका ₹1.77 करोड़मे भेटल छल। भगदड़ पछाति क्षेत्रकेँ नो-वेंडिंग जोन घोषित कयल गेल, जाहिसँ व्यवसाय प्रभावित भेल। एकर बावजूद पूरा राशि जमा कयला पर प्रशासन द्वारा देरीक आधार पर ₹1.37 लाखक जुर्माना नोटिस देल गेल, जाहि पर कोर्ट रोक लगा देलक।
कोर्ट जहानाबादक जिलाधिकारीकेँ 2026-27 धरि पछिला पाँच वर्षमे बराबर श्रावणी मेलासँ प्राप्त कुल राजस्वक विवरण देबाक निर्देश देलक। स्थायी शौचालय, पेयजल, बैठबाक व्यवस्था, वेंडिंग जोन, स्वच्छता आ हरियाली लेल मास्टर प्लान प्रस्तुत करबाक आदेश सेहो देल गेल।
पुलिस अधीक्षककेँ श्रद्धालु आ पर्यटकक स्थायी सुरक्षाक विस्तृत व्यवस्था, वन विभागकेँ गुफाक आसपास हरियाली आ जर्जर डाक बंगला जीर्णोद्धार, भवन निर्माण विभागकेँ पर्यटक सुविधा संबंधी प्रस्तावक विवरण देबाक निर्देश देल गेल। सिविल सर्जनकेँ आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा आ मखदुमपुरक बीडीओ-सीओकेँ स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट देबाक आदेश देल गेल।
सभ संबंधित अधिकारीकेँ छह सप्ताहक भीतर अपन-अपन ब्लूप्रिंट आ हलफनामा दाखिल करबाक निर्देश देल गेल अछि। समय पर जवाब नहि देला पर प्रति अधिकारी ₹2 हजार पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटीमे जमा करबाक आदेश अछि। कोर्ट स्वतंत्र निरीक्षण लेल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशकेँ विशेष समिति गठित करबाक सेहो निर्देश देलक। मामिलाक अगिला सुनवाइ 2 नवंबर 2026 केँ होयत।
