अपराध

दिल्ली दंगा : पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी, कोर्ट मानलक आईबी ऑफिसरक हत्यारा

नई दिल्ली। समदिया

2020 केर पूर्वोत्तर दिल्ली दंगाक दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) केर अधिकारी अंकित शर्माक निर्मम हत्याकेँ ल कय दिल्ली केर कड़कड़डूमा न्यायालय सोमदिन अपन फैसला देलक। कोर्ट आम आदमी पार्टीक पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन केर हत्या आओर आपराधिक साजिश केर दोषी ठहरौलक अछि।

एहि हाई प्रोफाइल मामिलामे फैसला सुनबैत काल कड़कड़डूमा न्यायालय केर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार मुख्य आरोपी ताहिर हुसैनकेँ दोषी ठहरौलथि। एहि मामिलामे हुसैन सहित कुल 11 आरोपी शामिल छथि, कोर्ट मार्च 2023मे सभ आरोपी पर हत्या, दंगा भड़काना आ धार्मिक दुश्मनीकेँ बढ़ावा दै जँका गंभीर अपराधक आरोप लागल छल।

जनतब दी जे फरवरी 2020मे पूर्वोत्तर दिल्लीमे भड़कल सांप्रदायिक दंगाक दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता भ गेल छलथि। अगिला दिन हुनक शव, जाहि पर बहुत चोटक निशान छल चांद बाग पुलिया लग एगो नालीसँ बरामद कयल गेल। अंकित शर्माक पिताक शिकायतक आधार पर दयालपुर थानामे ताहिर हुसैन आ अन्य केर खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कयल गेल। अभियोजन पक्षक अनुसार एहि साजिशमे अन्य दंगाई केर भीड़केँ भड़काबयमे ताहिर हुसैनक अहम भूमिका छल। न्यायालय द्वारा दोषी मानलाक बाद आब जल्द दोषीक सजाक अवधि पर बहस होयत।

अंकित शर्माक पिता रविन्द्र कुमार द्वारा दायर शिकायत केर अनुसार अंकित 25 फरवरी 2020 केर काजसँ घर वापस आबि गेल छलाह, मुदा किछुए देर बाद फेरसँ बाहर गेलाह। काफी समय केर बाद जखन ओ वापस नहि अयलाह तँ हुनकर परिवारक लोक हुनका खोजय लगलाह। एम्हर स्थानीय लोकक सूचना छल जे अंकितक हत्या कय हुनकर लाश चांद बाग पुलिया इलाकाक एकटा मस्जिदक समीप स्थित खजुरी खास नालीम फेंक देल गेल। एकर बाद लाश बरामद कयल गेल।

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