कांग्रेस नेता राहुल गांधीकेँ मानहानिक मामिलामे राँची हाईकोर्टसँ ‘किछु राहत’ भेटल अछि। आब हुनका राज्यक चाईबासाक सांसद विधायक अदालतसँ जारी गैर जमानत वारंट पर 26 जूनक बजाय 6 अगस्तकेँ सशरीर हाजिर पेश होबय पड़तन्हि। राहुल गांधी जूनक पहिल सप्ताहमे झारखंड हाईकोर्टमे याचिका दायर कयने छलाह, जाहिमे चाइबासाक सांसद विधायक कोर्टसँ जारी वारंट रद्द करय आओर शारीरिक उपस्थितिसँ छूटक मांग कयने छलाह। मंगलदिन सुनवाई केर दौरान हाईकोर्ट राहुल गांधीक वकीलसँ पूछलक जे जखनि चाईबासा कोर्ट पहिने हुनका समन भेजने छल तखनि ओ किएक नहि हाजिर भेलाह ? एही कारणसँ कोर्टकेँ हुनका खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करय पड़ल, जकरा वापिस नहि लेल जा सकैत अछि।
एहि पर राहुल गांधीक अधिवक्ता आग्रह कयलनि जे हुनका 26 जूनकेँ व्यक्तिगत रूपसँ कोर्टमे पेश हेबाक आदेश देल गेल अछि, मुदा ओ ओहि दिन किछु महत्वपूर्ण काजमे व्यस्त छथि। एहि पर हाईकोर्ट अधिवक्ताक आग्रह स्वीकार करैत आब हुनका 6 अगस्तकेँ चाईबासा सांसद विधायक कोर्टमे पेश हेबा लेल कहलक अछि।
जनतब जे चाइबासा निवासी प्रताप कटियार नामक एकटा व्यक्ति 9 जुलाई 2018 केँ राहुल गांधीक खिलाफ दायर शिकायतमे आरोप लगेने छल जे ओ साल 2018 मे कांग्रेस सत्रमे तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहक खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कयलनि। शिकायतक अनुसार राहुल गांधी कहने छलाह जे कांग्रेसमे कोनो हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहि बनि सकैत अछि। कांग्रेस पार्टी कोनो हत्याराकेँ राष्ट्रीय अध्यक्षक रूपमे स्वीकार नहिं कय सकैत अछि, ई तँ भाजपामे मात्र संभव अछि।
एहि शिकायत मामिला पर चाइबासा कोर्ट अप्रैल 2022 मे राहुल गांधीक खिलाफ जमानत वारंट जारी कयने छल, एहि पर राहुल गांधी द्वारा कोनो संज्ञान नहि लेल गेल। एकर बाद कोर्ट फरवरी 2024 मे हुनका खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कयलक। राहुल गांधीक वकील कोर्टमे आवेदन कयने छलाह आ व्यक्तिगत रूपसँ पेश हेबा लेल छूट मांगने छलाह, मुदा हुनकर आवेदन खारिज भऽ गेल। एकर खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्टक पास पहुँचल छलथि, जतयसँ पहिने हुनका कतेको महीनासँ राहत भेटल छल।