चुनाव आयोगक बैठकमे तीनू आयुक्त मिलि लेलनि कतेको महत्वपूर्ण निर्णय
दिल्ली । समदिया

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारक संबंधमे चलि रहल विवादक बीच चुनाव आयोगक तीनू आयुक्त शनिदिन 26 सितम्बरकेँ महत्वपूर्ण बैठक कयलनि। बैठकमे CEC ज्ञानेश कुमारक संग चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आ डॉ. विवेक जोशी सहभागी छलाह। आयोग कहलक जे बैठकमे सर्वसम्मतिक संग कतेको महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल।
आयोगक अनुसार, SIR मे नोटिस भेटल लोकक घर BLO दस्तावेज लेबाक लेल जएताह आ सामान्यतः सुनवाइक आवश्यकता नहि होएत। गरीब, मजदूर, बेघर आ रैन बसेरामे रहनिहार लोक लेल DEO आवश्यकतानुसार हेल्प डेस्क लगौताह।
आयोग स्पष्ट कयलक जे SIR मे फॉर्म-6क संग घोषणा-पत्रक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार राखल गेल अछि। ECINET केर समीक्षा वरिष्ठ DEC आ स्वतंत्र IIT/IIM विशेषज्ञ सभक समिति करत। दिल्लीमे दावा-आपत्तिक अंतिम तिथि 30 अक्टूबर आ महाराष्ट्रमे 12 अक्टूबर निर्धारित कयल गेल।
बैठकमे ईहो तय भेल जे आयोगक सभ बैठकक एजेंडा पहिनहि भेजल जाएत आ कार्यवाही उपलब्ध कराओल जाएत। अधिकारी सभक APAR रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर धरि पूरा करबाक, संगहि अधिकारी सभक विदेश यात्राक लेल चुनाव आयोगक अनुमति अनिवार्य करबाक निर्णय भेल।
आयोग कहलक जे बिहार आ पश्चिम बंगाल सहित देशक 20 राज्य आ केंद्रशासित प्रदेशमे SIR प्रक्रिया पूरा भऽ चुकल अछि। सूचीमे नाम छूटल मतदाता आ नव मतदाता निरंतर अद्यतन प्रक्रियाक तहत संबंधित ERO लग आवेदन दऽ सकैत छथि। SIR पूरा भेलाक बाद छूटल आ नव मतदाता सभक नाम जोड़बाक लेल विशेष अभियान चलाओल जाएत।
कैबिनेट सचिवकेँ लिखल चिट्ठी पर आयोगक सफाइ
आयोग कहलक जे कैबिनेट सचिवकेँ लिखल चिट्ठी IT नीतिसँ संबंधित नहि, बल्कि प्रतिनियुक्त अधिकारीक कार्यसँ जुड़ल छल। देशव्यापी SIR सँ संबंधित आयोगक सभ निर्णय सर्वसम्मतिसँ लेल गेल। गोवामे BLO घर-घर पहुँचि छूटल मतदाता सभसँ फॉर्म-6 भरबा रहल छथि।
आयोगक अनुसार, ई प्रेस विज्ञप्ति 26 सितम्बरक बैठकमे लेल गेल निर्णय आ आयोगक पूर्ण स्वीकृतिक बाद जारी कयल गेल अछि।
