अपराध

आ 31 मार्च 2015 केर बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक पर कार्रवाईक निर्देश

पटना । समदिया

बिहारमे 31 मार्च 2015 केर बाद निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता बिना नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकक सेवा पर कार्रवाई भ’ सकैत अछि। शिक्षा विभाग जिलाधिकारी सभकेँ एहेन शिक्षकक नियुक्ति, प्रशिक्षण योग्यता आ वर्तमान सेवा स्थितिक जांच क’ आवश्यक कार्रवाई करबाक निर्देश देने अछि।

नियुक्तिक तारीख आ योग्यता होयत आधार

ई मामिला शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE Act) आ शिक्षकक न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यतासँ जुड़ल अछि। प्राथमिक विद्यालयमे शिक्षक नियुक्ति लेल निर्धारित शैक्षणिक आ प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य अछि। बिहारकेँ एहि मामलामे सीमित अवधि धरि जे छूट भेटल छल, ओकर समयसीमा 31 मार्च 2015 धरि छल।

पटना उच्च न्यायालयक पूर्ण पीठक मार्च 2024 केर निर्णयमे स्पष्ट कएल गेल जे 31 मार्च 2015 केर बाद आवश्यक प्रशिक्षण योग्यताक बिना नियुक्ति भेल शिक्षककेँ केवल बादमे योग्यता प्राप्त क’ लेबाक आधार पर सेवा जारी रखबाक अधिकार नहि भेटत।

दोसर दिसि, 31 मार्च 2015 धरि सेवामे रहल अप्रशिक्षित शिक्षकक मामिला अलग अछि। RTE Act केर धारा 23 अंतर्गत एहेन शिक्षककेँ निर्धारित समयसीमाक भीतर न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करबाक अवसर देल गेल छल। तें संबंधित शिक्षकक नियुक्तिक तारीख, प्रशिक्षण योग्यता आ लागू कानूनी प्रावधानक आधार पर मामिलाक निर्णय होयत।

विभागीय निर्देशमे न्यायालयक आदेशक बाद सेवासँ हटाओल गेल अप्रशिक्षित शिक्षकक मामिलाक सेहो उल्लेख अछि। विभागक कार्रवाईमे प्रत्येक शिक्षकक नियुक्ति आ योग्यता संबंधी अभिलेखक जांच महत्वपूर्ण होयत।

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