शासन-प्रशासन

अपराधीक मोनमे डर पैदा करबाक जरूरत : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । समदिया

दिल्ली-एनसीआरमे दुष्कर्मक हालक घटनापर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनौलक अछि। कोर्ट दिल्ली पुलिसकेँ अपराधीक विरुद्ध कड़ा कार्रवाई करबाक निर्देश दैत कहलनि जे अपराध करबाक सोच रखने वला लोकक मोनमे कानूनक डर पैदा करब जरूरी अछि।

जस्टिस जेबी पारदीवाला केर पीठ सोमकेँ महिलासँ जुड़ल अपराधक मामिलामे स्वतः संज्ञान लैत सुनवाई केलक। कोर्ट कहलनि जे दुर्गापूजा आ दीपावली सन छुट्टीक समय बदमाश सभ बेसी सक्रिय भऽ सकैत छथि, तेँ पुलिसकेँ विशेष सतर्क रहबाक जरूरत अछि।

कोर्ट कहलक जे मात्र अपराधीकेँ पकड़ि जेल पठेनाइ पर्याप्त नहि अछि। परिस्थिति अनुसार पुलिस अधिकारी सख्त रुख अपनाबथि आ एहेन अपराध रोकबाक लेल प्रभावी कदम उठाबथि। कोर्ट महिला आ लड़कीसँ जुड़ल छेड़खानी आ दुष्कर्मक घटनाकेँ गंभीर चुनौती मानि पुलिसकेँ जिम्मेदारीसँ काज करबाक निर्देश देलक।

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिससँ एनसीआरमे महिलाक सुरक्षाक स्थिति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करबाक निर्देश सेहो देलक। मामिलाक अगिला सुनवाई 16 नवंबरकेँ होएत।

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