धर्म-संस्कृति

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्टक निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालयक सर्वे केर आदेश पर लगेलक रोक

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नई दिल्ली

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सर्वोच्च न्यायालय मथुरामे श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवादक संबंधमे मस्जिदक निरीक्षण लेल एकटा आयुक्तक नियुक्ति करबाक इलाहाबाद उच्च न्यायालयक आदेशपर रोक लगा देलक।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुराक श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसरमे स्थित शाही ईदगाह मस्जिदक विवादित स्थलक सर्वेक्षणकेँ मंजूरी देने छल। संगहि, न्यायालय चलि रहल विवाद पर एकटा आयुक्त नियुक्त करबाक लेल कहने छल।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामिलामे १२ अक्टूबर, १९६८ केँ एकटा समझौता भेल छल। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्टक सहयोगी संगठन श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ आ शाही ईदगाहक बीच भेल एहि समझौतामे १३.३७ एकड़मे सँ लगभग २.३७ एकड़ जमीन शाही ईदगाह लेल देल गेल छल। मुदा, एहि समझौताक बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ भंग भऽ गेल। हिन्दू पक्ष एहि समझौताकेँ अवैध कहि रहल अछि। हिन्दू पक्षक अनुसार श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघकेँ समझौता करबाक अधिकार नहिं छल।

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