विधि-व्यवस्था

अरविन्द केजरीवालक अंतरिम जमानत ७ दिन बढ़ाबय केर याचिका पर सुप्रीम कोर्टक तुरंत सुनवाईसँ इंकार

नई दिल्ली
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दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालकेँ सर्वोच्च न्यायालयसँ राहत फिलहाल नहिं भेटल अछि। सुप्रीम कोर्ट मंगल दिन अरविंद केजरीवालक ७ दिनक अंतरिम जमानत बढ़ेबाक याचिकापर सुनवाई करबासँ मना कऽ देलक।
एहि मामिलाकेँ आगूक निर्देशक लेल भारतक प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़केँ पठाओल गेल।

दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल मंगलदिन उच्चतम न्यायालयमे अपील कयलनि जे हुनका द्वारा दायर अंतरिम जमानत बढ़यबाक याचिकापर तत्काल सुनवाई कयल जाय। केजरीवाल चिकित्सा जाँचक लेल अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ेबाक माँग कयने छलाह।

केजरीवालक तरफसँ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी आ केवी विश्वनाथनक अवकाशकालीन पीठसँ एहि पर तत्काल सुनवाई करबाक अनुरोध कयलनि।

सिंघवी कहलनि, “एकर तत्काल आवश्यकता अछि कियैक तँ २० दिनक अंतरिम जमानत समाप्त भऽ रहल अछि आ मेडिकल टेस्ट करब एकदम आवश्यक अछि। हम अंतरिम जमानत केर मात्र सात दिन आर बढ़ाबय केर अनुमति माँगि रहल छी।”

एहि पर न्यायमूर्ति माहेश्वरी कहलनि जे न्यायमूर्ति संजीव खन्नाक नेतृत्ववला एकटा अन्य पीठ १७ मईकेँ एहि मामिलामे अपन फैसला सुरक्षित रखलक आ आवेदन भारतक प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़केँ भेजब उचित होयत। हम अहाँक आवेदन माननीय मुख्य न्यायाधीशकेँ भेजब। प्रधान न्यायाधीशकेँ निर्णय लेबाक चाही।

केजरीवाल शराब घोटालासँ जुड़ल मनी लॉन्ड्रिंग मामिलामे १ जून तक अंतरिम जमानत पर छथि। हुनका आत्मसमर्पण करय पड़त आ २ जूनकेँ जेल घुरय पड़त।

आम आदमी पार्टीक अनुसार, एहि मामिलामे गिरफ्तारीक बादसँ सीएम केजरीवालक स्वास्थ्य बिगड़ि गेल अछि। पार्टी कहलक जे गिरफ्तारीक बाद हुनकर ७ किलो वजन घटि गेल अछि आ हुनकर कीटोनक स्तर “बहुत अधिक” बढ़ि गेल अछि जे एकटा गम्भीर मेडिकल डिसऑर्डर अछि। पार्टी आगू कहलक अछि जे मुख्यमंत्रीक मेडिकल टेस्ट करब आवश्यक अछि आ एकरा लेल सात दिन लागत।

सुप्रीम कोर्ट १७ मईकेँ मुख्यमंत्री केजरीवालक याचिका पर अपन फैसला सुरक्षित राखि लेने छल जाहिमे शराब घोटालाक मामिलामे मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी द्वारा हुनकर गिरफ्तारी आ ओकर बाद रिमांडक चुनौती देल गेल छल। एहिमे कहल गेल अछि जे यद्यपि फैसला सर्वोच्च न्यायालयमे सुरक्षित अछि, मुदा ओ नियमित जमानत लेल निचली अदालतमे जा सकैत छथि।

सुनवाईक दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आ दीपांकर दत्ताक पीठ कहलक कि मुख्यमंत्री केजरीवालक रिहाई आ आत्मसमर्पणक समयसीमा पर हुनका लग स्पष्ट आदेश अछि। कोनो विशेष छूट नहिं देल गेल अछि।

एम्हर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पछिला सप्ताह दिल्लीक एकटा अदालतमे एकटा आवेदन दायर कयलक जाहिमे २ जूनकेँ उच्चतम न्यायालयक अंतरिम जमानत आदेशक अवधि समाप्त भेलापर आप सुप्रीमोक न्यायिक हिरासतकेँ १४ दिन बढ़ेबाक माँग कयल गेल।

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