विधि-व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टीकेँ १० अगस्त तक कार्यालय खाली करय केर देलक आदेश

नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी (आप) केँ अंतिम मौका दैत सुप्रीम कोर्ट सोमदिन राष्ट्रीय राजधानीमे सत्तारूढ़ दलकेँ दिल्ली उच्च न्यायालयक आवंटित जमीन पर अतिक्रमण कऽ बनल ऑफिस केर १० अगस्त खाली करय केर आदेश देलक।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथक अध्यक्षतावाला अवकाशकालीन पीठ आम आदमी पार्टीक ओहि याचिकाकेँ स्वीकार कऽ लेलक जाहिमे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ४ मार्चकेँ निर्धारित १५ जूनक समयसीमा बढ़यबाक मांग कयल गेल छल। पीठमे न्यायमूर्ति संदीप मेहता सेहो शामिल छलाह।

अदालत दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालक नेतृत्ववला राजनीतिक दलकेँ आदेश देलक जे ओ एक सप्ताहक भीतर सर्वोच्च न्यायालयक रजिस्ट्रीमे शपथ पत्र दाखिल करय जे ओ एहि साल १० अगस्त या ओहिसँ पहिने विचाराधीन परिसरक कब्जा खाली कऽ देत।

उल्लेखनीय अछि जे भारतक प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़क नेतृत्ववला पीठ पहिने राउज एवेन्यूमे भूखंडक एकटा हिस्सापर अतिक्रमण करबाक लेल आम आदमी पार्टीक आलोचना कयने छल। कहने छल, जिला न्यायपालिकाक बुनियादी ढाँचाक आवश्यकताकेँ पूरा करबाक लेल ई जमीन उच्च न्यायालयकेँ आवंटित कयल गेल अछि।

सीजेआईक नेतृत्ववला पीठ आम चुनावकेँ देखैत परिसर खाली करबाक लेल १५ जूनक समय सीमा निर्धारित कयलक आ आम आदमी पार्टीसँ वैकल्पिक कार्यालय स्थान प्राप्त करबाक लेल केन्द्र सरकारक भूमि आ विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) सँ सम्पर्क करबाक लेल कहलक।

पछिला सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय केन्द्रकेँ छह सप्ताहक भीतर आपक अस्थायी कार्यालय पर निर्णय लेबाक निर्देश देने छल।

आम आदमी पार्टी दलील देलक जे एकटा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टीक रूपमे ओ अस्थायी कार्यालय स्थान प्राप्त करबाक हकदार अछि जाधरि ओकर कार्यालय निर्माणक लेल स्थायी जमीन आवंटित नहिं भऽ जायत।

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