बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति आ विनिमय बोर्ड (सेबी) अनिल अम्बानी आ २४ अन्य पर पाँच सालक लेल पूँजी बजारसँ प्रतिबन्ध लगा देलक अछि। एकर सङ्गहि कोनो आन सूचीबद्ध कम्पनीक सङ्ग हुनक जुड़ाव पर सेहो रोक लगा देल गेल अछि।
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) सँ धनक हेरफेर करबाक लेल अन्य २४ पर व्यापारीक सङ्ग सेबी द्वारा प्रतिबन्ध लगा देल गेल अछि। अनिल अंबानी पर प्रतिबंध लगाबय केर अलावा नियामक अनिल अंबानी पर २५ करोड़ टाकाक जुर्माना सेहो लगा देलक अछि।
एहि आदेशक बाद अनिल अंबानी अगिला पांच साल धरि कोनो सूचीबद्ध कंपनीमे प्रबंधन पद पर नहि रहि सकताह।
सेबी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) पर सेहो छह मासक लेल बाजारसँ प्रतिबंध लगा देलक अछि। कोर्ट हुनका पर ६ लाख टाकाक जुर्माना सेहो लगओलक।
सेबी द्वारा २२२ पृष्ठक आदेशमे कहल गेल अछि जे अनिल अम्बानी आरएचएफएलक वरिष्ठ अधिकारीसभक सङ्ग मिलिकऽ ओहि कम्पनीसभकेँ धोखाधड़ीसँ ऋण देलनि जे हुनकासँ जुड़ल छल।
सेबी कहलक, “आरएचएफएलक निदेशक मंडलक तरफसँ आपत्ति जताओल गेल छल आ कहने छल जे कंपनी कॉर्पोरेट ऋणकेँ समय पर रिव्यू करय, मुदा कंपनीक प्रबंधन एकरा नजरअंदाज कऽ देलक। ई एकटा कम्पनीमे शासनक विफलता छल। ई अनिल अम्बानीक प्रभावमे प्रबंधन द्वारा कयल गेल छल।”
नियामक आगू कहलक जे प्रबंधन द्वारा एहन कम्पनीसभकेँ सैकड़ो करोड़क ऋण देल गेल छल जकरा लग कोनो सम्पत्ति नहिं छल, नकदी प्रवाह नहिं छल, शुद्ध सम्पत्ति नहिं छल आ आमदनी नहिं छल।
प्रतिबंधित अन्य २४ मे अमित बापना, रविन्द्र सुधालकर आ पिंकेश आर शाह सन आरएचएफएलक वरिष्ठ अधिकारी शामिल छथि। सेबी बापना पर २७ करोड़, सुधालकर पर २६ करोड़ आ शाह पर २१ करोड़ रुपयाक जुर्माना लगा देलक अछि।
एहि प्रतिबन्धमे रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस क्लिन्जेन, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग आ रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल अछि। ई कंपनी निधिक दुरूपयोगमे भागीदार छल। एहि सभमेसँ २५ करोड़ प्रति जुर्माना लगाओल गेल अछि।