अरविंद केजरीवालकेँ दिल्ली उच्च न्यायालयसँ पैघ झटका लागल अछि। निचली अदालतक आदेश पर रोक लगाबय केर मांग करय बला याचिका पर अदालत ई फैसला सुना देलक। दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एखनि जेलेमे रहताह। उच्च न्यायालय केजरीवालकेँ जमानत देबासँ मना कऽ देलक अछि।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालतमे कहलक जे निचली अदालतक आदेश त्रुटिपूर्ण अछि आ केजरीवालकेँ राहत नहिं भेटबाक चाही। केजरीवालकेँ निचली अदालत २० जूनकेँ जमानत दऽ देने छल, मुदा २१ जूनकेँ प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्रीकेँ देल गेल जमानतकेँ चुनौती दैत दिल्ली उच्च न्यायालयमे याचिका दायर कयलक। एम्हर केन्द्रीय जांच एजेंसी निचली अदालतक फैसला पर रोक लगाबय लेल एकटा तत्काल आवेदन दायर कयलक।
सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालकेँ तत्काल राहत देबासँ मना कऽ देने छल। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा आ न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टीक अवकाशकालीन पीठ कहने छल, “उच्च न्यायालयकेँ अपन आदेश पारित करय दियौक। हम अहांकेँ २६ जूनकेँ सुनब।
भेल ई छलैक जे एहिसँ पहिने उच्चतम न्यायालयमे केजरीवालक तरफसँ पेश अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी कथित आबकारी घोटालासँ जुड़ल ईडी मामिलामे जमानत आदेशपर उच्च न्यायालयक रोक हटयबाक माँग कयने छल। ईडी केर तरफसँ पेश एएसजी एसवी राजू केजरीवालक याचिका केर विरोध कयलनि आ कहलनि कि उच्च न्यायालय हुनकर स्थगन याचिका पर फैसला करय वाला अछि।
वास्तवमे राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवालकेँ २० जूनकेँ जमानत देने छल, मुदा उच्च न्यायालय शुक्रदिन एहि पर अंतरिम रोक लगा देलक। आम आदमी पार्टी (आप)क राष्ट्रीय संयोजक केजरीवालकेँ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) २१ मार्चकेँ गिरफ्तार कयलक। उच्च न्यायालयक अवकाशकालीन पीठ कहलक जे अगिला आदेश धरि एहि निर्णयकेँ चुनौती प्रभावी नहिं कयल जायत। उच्च न्यायालय दुनू पक्षकेँ २४ जून धरि लिखित निवेदन दाखिल करबाक लेल कहने छल। जाहि पर दुनू तरफसँ जवाब दाखिल कएल गेल।