विधि-व्यवस्था

केजरीवालकेँ सुप्रीम कोर्टसँ एखनि राहत नहिं, प्रतीक्षा करय पड़त उच्च न्यायालयक फैसलाक

नई दिल्ली
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दिल्लीक मुख्यमंत्री आ आम आदमी पार्टीक राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल जेलमे बन्द छथि आ अरविंद केजरीवालकेँ फिलहाल दिल्ली शराब घोटाला मामिलामे सुप्रीम कोर्टसँ राहत नहिं भेटल अछि। सुप्रीम कोर्ट केजरीवालक जमानत पर अंतरिम रोक हटाबयसँ मना कऽ देलक अछि।

सुप्रीम कोर्ट केजरीवालक याचिका पर सुनवाई बुध २६ जून धरिक लेल स्थगित कऽ देलक अछि। हुनका एखन जेलमे रहय पड़त आ दिल्ली उच्च न्यायालयक फैसलाक प्रतीक्षा करय पड़त। केजरीवालक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय कहलक जे हमरासभकेँ दिल्ली उच्च न्यायालयक फैसलाक प्रतीक्षा करबाक चाही। ता धरि हम किछु नहिं कहि सकब।

सर्वोच्च न्यायालय हुनका लोकसभा चुनावक प्रचार लेल जमानत देने छल, तकर बाद पुनः आदेशानुसार केजरीवाल २ जूनकेँ आत्मसमर्पण कऽ देने छलथि।

एहिसँ पहिने दिल्ली उच्च न्यायालय २१ जूनकेँ एकटा अंतरिम आदेशमे प्रवर्तन निदेशालयक याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमोक रिहाई पर रोक लगा देने छल, जाहिमे निचला अदालतक जमानत आदेशकेँ चुनौती देल गेल छल।

केजरीवालक रिहाई पर रोक लगबैत उच्च न्यायालयक न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन आ न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजाक अवकाशकालीन पीठ निर्देश देलक जे जाबत धरि मामिलाक पूर्ण सुनवाई नहिं भऽ जायत ताबत धरि जमानत आदेश लागू नहिं कयल जाय। बादमे ओहि दिन दिल्ली उच्च न्यायालय एहि मामिलामे अपन आदेश सुरक्षित राखि लेलक। ओ इहो कहलनि जे ओ दू-तीन दिनमे अपन आदेश दऽ देताह।

प्रवर्तन निदेशालय बृहस्पतिकेँ निचला अदालतसँ आदेश सुनलाक बाद जमानत बाण्ड पर हस्ताक्षर करबाक लेल ४८ घंटाक समय देबाक अनुरोध कयने छल। मुदा, निचला अदालत जमानत देबाक अपन आदेशपर रोक लगयबाक ईडीक याचिका खारिज कऽ देने छल। तखनि ईडी हाइकोर्ट गेल छल।

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