कांग्रेस नेता राहुल गाँधीकेँ चाईबासाक सांसद-विधायक अदालतमे दायर आपराधिक मानहानि मामिलामे जमानत देल गेल अछि। झारखंड उच्च न्यायालय एमपी-विधायक अदालतमे चलि रहल कार्यवाही पर रोक लगा देलक अछि।
अदालत एहि मामिलाक शिकायतकर्ताकेँ नोटिस जारी कऽ दू सप्ताहक भीतर जवाब दाखिल करबाक निर्देश देलक अछि। चाईबासा जिलाक सांसद-विधायक अदालत २७ फरवरीकेँ कांग्रेस नेता राहुल गाँधीक विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कयने छल। राहुल गाँधी एहि पर रोक लगाबय लेल उच्च न्यायालयमे याचिका दायर कयने छलाह।
चाईबासाक निवासी प्रताप कटियार राहुल गाँधीक विरुद्ध शिकायत दर्ज कयने छथि जे ओ २०१८ मे कांग्रेस अधिवेशनमे तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहक विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी कयलनि।
राहुल गांधी कहने छलाह जे कांग्रेसमे कोनो हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहिं बनि सकैत अछि। कांग्रेसी कोनो हत्याराकेँ राष्ट्रीय अध्यक्षक रूपमे स्वीकार नहिं कऽ सकैत छथि, ई भाजपेमे सम्भव अछि।
एहि शिकायत मोकदमापर चाईबासा अदालत अप्रैल २०२२मे राहुल गाँधीक विरुद्ध जमानती वारंट जारी कयने छल। राहुल गांधी एहि पर कोनो संज्ञान नहिं लेलनि। एकर बाद अदालत फरवरी २०२४मे हुनक विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कयलक।
राहुल गाँधीक वकील एहि पर अदालतमे आवेदन कयलनि आ व्यक्तिगत रूपसँ उपस्थित होयबाक लेल छूटक माँग कयलनि, मुदा हुनकर आवेदन खारिज कऽ देल गेल। एकर बाद ओ उच्च न्यायालय पहुँचलाह।