यातायात

फास्टैगक नव नियम आइसँ लागू, टोल पर वाहनक लम्बा लाइनसँ भेटत राहत

नई दिल्ली समदिया
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नव फास्टैग नियम आइ १७ फरवरी, सोमसँ लागू भऽ रहल अछि। एकर अन्तर्गत कम बैलेंस, देरीसँ भुगतान वा ब्लैकलिस्ट फास्टैग वला उपयोगकर्ता पर अतिरिक्त जुर्माना लागत। नव नियमकेँ लागू करबामे सरकारक उद्देश्य टोल पर वाहनक पैघ कतारकेँ कम करब अछि। एहि नियमक पाछूक उद्देश्य फास्टैगसँ जुड़ल समस्याकेँ दूर करब अछि, जाहिसँ टोल पर पैघ कतार कम भऽ जाय आ यात्रा बेसी सुविधाजनक भऽ जाय।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) आ सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग इकोसिस्टममे किछु महत्वपूर्ण परिवर्तन कयलक अछि, जकर उद्देश्य टोल भुगतानकेँ सुव्यवस्थित करब, विवादकेँ कम करब आ धोखाधड़ीकेँ रोकनाइ अछि।
नव नियमक अन्तर्गत यदि फास्टैग टोल पास करबासँ पहिने ६० मिनटसँ बेसी समय धरि निष्क्रिय रहैत अछि आ टोल पास भेलाक १० मिनट बाद धरि निष्क्रिय रहैत अछि तँ लेनदेनकेँ अस्वीकार कऽ देल जायत। सिस्टम ‘एरर कोड १७६’ लिखि एहेन भुगतानकेँ अस्वीकार कऽ देत। एकर अतिरिक्त, टोल भुगतानकेँ सरल बनेबाक लेल आ विवादकेँ कम करबाक लेल चार्जबैक प्रक्रिया आ कूलिंग अवधिक संग लेनदेन अस्वीकृति नियममे परिवर्तन कयल गेल अछि।

नव दिशानिर्देशक अनुसार, जँ वाहन टोल रीडरसँ गुजरलाक १५ मिनटसँ बेसी समय बाद टोल लेनदेन कयल जाइत अछि तँ फास्टैग उपयोगकर्ताकेँ अतिरिक्त शुल्क देबय पड़ि सकैत अछि।
अद्यतन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) दिशानिर्देशक अनुसार, जँ कोनो लेनदेनमे देरी होइत अछि आ उपयोगकर्तासभक फास्टैग खातामे कम बैलेंस अछि तँ टोल ऑपरेटरकेँ जिम्मेदार मानल जायत। पहिने, उपयोगकर्ता टोल बूथ पर अपन फास्टैग रिचार्ज कऽ आगू बढ़ि सकैत छलाह। नव नियमक बाद आब उपयोगकर्ताकेँ अपन फास्टैग पहिनेसँ रिचार्ज करय पड़त।

एनपीसीआईक नवीनतम आंकड़ाक अनुसार, फास्टैग लेनदेनक संख्या दिसम्बरमे ६ प्रतिशतसँ बढ़ि कऽ ३८.२ करोड़ भऽ गेल, जे नवम्बरमे ३५.९ करोड़ छल। एकर अतिरिक्त, फास्टैग लेनदेनक मूल्य ९ प्रतिशत बढ़ि कऽ ६६.४२ अरब रुपया भऽ गेल, जखन कि नवम्बरमे ६०.७० अरब रुपया छल।

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