विधि-व्यवस्था

चुनावी बांड मामिलामे सुप्रीम कोर्टमे याचिकामे एसबीआई केर खिलाफ अवमानना कारवाईक मांग

नई दिल्ली
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) केर खिलाफ ६ मार्च तक चुनाव आयोगकेँ एखन तक भुनाएल गेल चुनावी बॉन्डक विवरणक खुलासा करय केर सुप्रीम कोर्टक आदेश केर “जानिबूझ कय अवज्ञा” केर लेल अवमानना याचिका दायर कयल गेल छैक ।

एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर अवमानना याचिकामे कहल गेल अछि जे एसबीआईक ३० जून धरि समय बढ़यबाक आवेदन दुर्भावनापूर्ण अछि आ संविधान पीठ द्वारा देल गेल फैसलाक जानिबूझ कऽ अवज्ञा देखबैत अछि।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा समाप्त होयबासँ दू दिन पहिने दायर अपन आवेदनमे एसबीआई कहलक जे चुनावी बॉन्डक डिकोडिंग आ दानदाताक दानक सङ्ग मिलान एकटा जटिल आ समय लेबयवला प्रक्रिया अछि। एहि काज केर पूरा करबाक लेल तीन सप्ताह पर्याप्त नहि होयत।

याचिकाकर्ता एडीआर के तरफसँ पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण बृहस्पतिकेँ भारतक प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़क अध्यक्षता वाला पीठसँ अनुरोध कयलक कि समय बढ़यबाक लेल एसबीआई आवेदनक सङ्ग अवमानना याचिकाकेँ सूचीबद्ध कयल जाय, जकर सुनवाई ११ मार्चकेँ होयबाक सम्भावना अछि।

एहि पर प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूड़ कहलनि, “जहिना औपचारिकतासभ पूरा भऽ जाइत अछि, अपन कनिष्ठकेँ रजिस्ट्रीमे ईमेल पठाबय लेल कहू। हम ईमेल पर आदेश देब।”

१५ फरवरीकेँ पाँच न्यायाधीशक संविधान पीठ २०१८ मे शुरू कयल गेल चुनावी बॉन्ड योजनाकेँ असंवैधानिक करार देलक आ एसबीआईकेँ तत्काल एकरा जारी करब बन्द करबाक आदेश देलक।

ई एसबीआई सँ अप्रैल २०१९ सँ खरीदल गेल चुनावी बॉन्डक विवरण (जेना खरीद के तिथि, खरीदार के नाम आ राशि आदि) चुनाव आयोगक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशनक लेल ६ मार्च तक जमा करय लेल कहने छल।

शीर्ष अदालत अपन फैसलामे कहने छल, “एसबीआईकेँ राजनीतिक दल सभ द्वारा भुनाओल गेल प्रत्येक चुनावी बांडक विवरणक खुलासा करय पड़त, जाहिमे भुनाबय केर तारीख आ चुनावी बांडक मूल्य शामिल होयत। एसबीआई एहि फैसलाक तारीखसँ तीन सप्ताहक भीतर यानि ६ मार्च २०२४ धरि उपरोक्त जानकारी चुनाव आयोगकेँ सौंपत।”

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