सुप्रीम कोर्ट मंगलदिन दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)मे 10 साल पुरान डीजल आ 15 साल पुरान पेट्रोल गाड़ीक मालिककेँ फिलहाल पैघ राहत देलक अछि। सर्वोच्च न्यायालय कहलक जे फिलहाल एहि तरहक गाड़ीक मालिकक खिलाफ कोनो सख्त कार्यवाही नहि कएल जाएत।
ई आदेश मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवाई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन आ न्यायमूर्ति एन.वी.अंजरिया देलनि। ई फैसला तखनि भेल जखन दिल्ली सरकारक दिसिसँ सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता सुप्रीम कोर्टसँ आग्रह कयलनि जे एहि तरहक गाड़ीक मालिकक खिलाफ कोनो तरहक जबरदस्ती कार्यवाही नहि होय।
सुप्रीम कोर्ट कहलक जे, नोटिस जारी हेबाक चाही। चारि सप्ताहमे एकर जवाब मांगल गेल अछि। एहि बीच हम निर्देश दैत छी जे 10 साल पुरान डीजल आ 15 साल पुरान पेट्रोल गाड़ीक मालिकक खिलाफ कोनो सख्ती नहि कयल जाए। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्टमे याचिका दायर कए कहलक जे 10 साल पुरान डीजल आ 15 साल पुरान पेट्रोल गाड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देब अनुचित अछि।