विधि-व्यवस्था

मनीष सिसोदियाक जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सीबीआई, ईडीसँ मांगलक जबाब

नई दिल्ली
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दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटालाक संबंधमे दर्ज भ्रष्टाचार आ धनशोधनक मामिलामे जमानत लेल पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाक याचिका पर शुक्रदिन सीबीआई आ ईडीसँ जवाब मँगलक।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कान्त शर्मा सिसोदियाक जमानत याचिका खारिज करबाक निचली अदालतक ३० अप्रैलक आदेशकेँ चुनौती देबयवला याचिकापर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)केँ नोटिस जारी कयलक।

उच्च न्यायालय एहि मामिलाक अगिला सुनवाई ८ मईक लेल सूचीबद्ध कयलक अछि।

एकटा अंतरिम आवेदनमे सिसोदिया अदालतसँ निचला अदालतक आदेशकेँ जारी रखबाक अनुरोध कयलनि जाहिमे हुनका अपन याचिकाक लम्बित अवधिमे सप्ताहमे एक बेर हिरासतमे अपन बीमार पत्नीसँ भेंट करबाक अनुमति देल गेल छल।

जेना कि ईडीक वकील कहलनि जे निचला अदालतक आदेश जारी रहला पर जांच एजेंसीकेँ कोनो आपत्ति नहिं अछि, न्यायमूर्ति शर्मा अनुरोध स्वीकार कऽ लेलनि।

निचला अदालत २०२१-२२ लेल आब समाप्त भऽ चुकल दिल्ली आबकारी नीतिक निर्माण आ कार्यान्वयनमे कथित अनियमितताक संबंधमे क्रमशः सीबीआई आ ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार आ धनशोधनक मामिलामे सिसोदियाक जमानत याचिका खारिज कऽ देने छल।

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