झारखंडक चाईबासामे एकटा मानहानि मामिलामे कांग्रेस नेता राहुल गांधीक समस्या बढ़ा सकैत अछि। वर्ष 2018 मे भारतीय जनता पार्टीक तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाहक खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणीसँ जुड़ल केसमे झारखंडक चाईबासाक एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा हुनका खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कयल गेल अछि।
राहुल गांधीकेँ 26 जूनकेँ व्यक्तिगत रूपसँ कोर्टमे उपस्थित होयबाक आदेश देल गेल अछि।
चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक व्यक्ति द्वारा राहुल गांधीक खिलाफ 9 जुलाई, 2018 केँ दर्ज कयल गेल शिकायतमे आरोपित कयल गेल छल कि ओ कांग्रेसक अधिवेशनमे अमित शाहक खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कएलन्हि। शिकायत अनुसार, राहुल गांधी कहने छलथि जे कांग्रेसमे कियो हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहि बनि सकैत अछि। कांग्रेसजन कोनो हत्याराकेँ राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहि क’ सकैत अछि, ई भाजपेटा मे संभव अछि।
एहि शिकायतक बाद चाईबासा कोर्ट राहुल गांधीक खिलाफ अप्रैल 2022 मे जमानती वारंट जारी कयने छल। एहि पर राहुल गांधीक तरफसँ कोनो संज्ञान नहि लेल गेल। तकर बाद कोर्ट फरवरी, 2024 मे हुनकर खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कयने छल। राहुल गांधीक अधिवक्ता एहि पर कोर्टमे आवेदन दऽ कऽ सशरीर उपस्थित होयबाक छूट मंगने छल, मुदा हुनकर आवेदन खारिज कयल गेल छल। एहि केर खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुँचल छलाह, जतय हुनका कतेको महीना तक राहत भेटल छल। मार्च, 2024 मे झारखंड हाईकोर्ट राहुल गांधीक याचिका निष्पादित कय देलक। तकर बाद चाईबासा कोर्टमे फेरसँ सुनवाई भेल। राहुल गांधीक अधिवक्ता एहि मामिलामे कोर्टमे आवेदन दाखिल क’ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होयबाक छूटक मांग कयने छल, मुदा एकरा कोर्ट अस्वीकार कय देलक।