शिक्षा

बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक भेल विधानसभासँ पारित

पटना
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मुदा जे विपक्ष पेपर लीक लऽ कऽ आकाश-पाताल एक कयने छल से एहि प्रस्तावक दौरान वाॅक-आउट कयलक ।

बिहार विधानसभा बुधदिन ‘बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक-२०२४’ पारित कयलक। राज्यपालक हस्ताक्षरक बाद ई विधेयक राज्यमे लागू कयल जायत। विधेयक बनलाक बाद पेपर लीक मामिला पैघ अपराधक श्रेणीमे आबि जायत, जाहिमे ३ सँ १० सालक कारावास आ १० लाखसँ एक करोड़ टाकाक जुर्मानाक प्रावधान अछि।

मंत्री विजय कुमार चौधरी विधानसभामे विधेयक प्रस्तावित कयलनि, जकरा पारित कऽ देल गेल। ओ प्रस्ताव प्रस्तावित करैत कहलनि जे सामान्यतः एहेन परीक्षा नामांकन आ सरकारी सेवाक लेल आयोजित कयल जाइत अछि। एहेन स्थितिमे गड़बड़ीक शिकायत अबैत रहैत छल।

ओ कहलनि जे हालक समयमे भेल गड़बड़ीक बाद केन्द्र सरकार आ राज्य सरकार एकरा लऽ कऽ चिन्तित छल। ओ कहलनि जे १९८१ मे सेहो एहने प्रयास कयल गेल छल। लेकिन, आजुक समयमे ओ निष्प्रभावी भऽ गेल छलाह। ई कानून राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभ परीक्षामे सेहो लागू होयत। केंद्र सरकार पहिनेसँ एहेन कानून बना चुकल अछि।

मुदा जे विपक्ष पेपर लीक मामिला कऽ लऽ कऽ आकाश-पाताल एक कयने छल, से एहि विधेयकक प्रस्तावक दौरान वाॅक-आउट कयलक।
एहि कानूनक अनुसार अगर परीक्षामे शामिल कोनो कर्मचारी पेपर लीकमे दोषी पाओल जाइत अछि तऽ ओकरा लेल एक करोड़ रुपयाक जुर्मानाक प्रावधान अछि। संगहि, परीक्षामे जे खर्च होयत, ओ ओही कर्मचारीसँ वसूल कयल जायत। एकर अतिरिक्त कोनो संस्था जे पेपर लीकमे शामिल अछि ओकरा ४ सालक लेल ब्लैकलिस्ट कऽ देल जायत।

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