बांदा जेलमे आजीवन कारावास काटि रहल अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-१९१) केर सरगना आ माफिया मुख्तार अंसारीकेँ गाजीपुर केर ३३ साल ३ महीना ९ दिनक पुरान गाजीपुरक फर्जी हथियार लाइसेंस मामिलामे बुधकेँ सजा सुनायल गेल। लोकसभा चुनावसँ पहिने एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी गैंगस्टरसँ राजनीतिज्ञ बनल मुख्तार अंसारीकेँ ३६ साल पुरान फर्जी हथियार लाइसेंस मामिलामे धारा ४६६/१२०बी केर तहत आजीवन कारावासक सजा सुनओलक।
मुख्तार अंसारीकेँ भारतीय दंड संहिताक धारा ४२० (धोखाधड़ी), ४६७ (बहुमूल्य सुरक्षा, वसीयत आदिक जालसाजी) आ ४६८ (धोखाधड़ीक उद्देश्यसँ जालसाजी) केर तहत दोषी ठहरायल गेल। भारतीय दण्ड संहिताक एहि धाराक अन्तर्गत अधिकतम सजा १० वर्ष धरि अछि। एकर अतिरिक्त मुख्तार अंसारी शस्त्र अधिनियमक धारा ३० केर अन्तर्गत दोषी पाओल गेल अछि। एकर तहत अधिकतम छह महीनाक कारावास वा जुर्माना वा दुनू सजा केर प्रावधान अछि।