विधि-व्यवस्था

केंद्रकेँ चुनाव आयुक्तक नियुक्तिसँ रोकबाक लेल सुप्रीम कोर्टमे याचिका

नई दिल्ली
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सर्वोच्च न्यायालयमे एकटा याचिका दायर कयल गेल अछि जाहिमे केन्द्र सरकारकेँ विद्यमान कानूनक अनुसार निर्वाचन आयोगमे रिक्त पदपर नियुक्ति करबासँ रोकबाक मांग कयल गेल अछि। वर्तमान कानून भारतक मुख्य न्यायाधीशकेँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) आ अन्य निर्वाचन आयुक्त (ईसी)क नियुक्तिक प्रक्रियासँ बाहर करैत अछि।

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ९ मार्चकेँ अपन पदसँ इस्तीफा दऽ देने छलाह।

एहि आवेदनमे सर्वोच्च न्यायालयक मार्च २०२३क संविधान पीठक फैसलाक अनुसार निर्वाचन आयोगक सदस्यक नियुक्ति करबाक निर्देश देबाक मांग कयल गेल अछि। कहल गेल अछि जे चुनाव आयोगक शीर्ष अधिकारीक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभामे विपक्ष के नेता (एलओपी) आ भारतक मुख्य न्यायाधीशक पैनलक सलाह पर कयल जायत।

कांग्रेस नेता जया ठाकुर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आ अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवाक स्थिति आ कार्यकालक अवधि) अधिनियम, २०२३क वैधताकेँ चुनौती दैत जनहित याचिका दायर कयलनि अछि।

केन्द्रीय कानून आ न्याय मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचनाक विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमे कतेको जनहित याचिका दायर कयल गेल अछि। अधिसूचनामे कहल गेल अछि जे सीईसी आ चुनाव आयोगक नियुक्ति भारतक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभामे प्रतिपक्षक नेता आ प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रीसँ बनल चयन समितिक सिफारिशपर कयल जायत।

एहि साल जनवरीमे न्यायमूर्ति संजीव खन्नाक नेतृत्ववला पीठ एहि मामिलामे केन्द्र सरकार आ आन लोकसभकेँ नोटिस जारी कयलक मुदा संसद द्वारा हालमे लागू कयल गेल कानूनक कार्यान्वयनपर रोक लगयबाक कोनो आदेश पारित नहिं कयलक।

पीठ कहने छल “हम एहन कानून पर रोक नहिं लगा सकैत छी। पीठमे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ताक सङ्ग आन लोकसभ सेहो शामिल छलाह।

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