कर्नाटक सरकारमे ६०-४० प्रतिशत कन्नड़-अंग्रेजीक अनुपात पर ई बात
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बेंगलुरु
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कर्नाटकक कांग्रेस सरकार बृहस्पतिकेँ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आ अन्य भवनक लेल साइनबोर्ड पर ६०:४० कन्नड़-अंग्रेजी अनुपात सुनिश्चित करबाक समय सीमा दू सप्ताह बढ़ा देलक।
सरकार पहिने एहि परियोजनाक लेल २८ फरवरीक समय सीमा निर्धारित कयने छल। कर्नाटकक उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार बृहस्पति केँ कहलखिन, “साइनेज बदलयमे समय लागय वाला बात केर ध्यानमे राखैत कर्नाटक सरकार कन्नड़मे ६० प्रतिशत साइनेज नियमक पालन करय लेल वाणिज्यिक प्रतिष्ठान केर देल गेल समय सीमा दू सप्ताह बढ़ा देलक अछि। ई महत्वपूर्ण अछि जे हम अपन मातृभाषाक पूर्ण सम्मान करी, तेँ हम आशा करैत छी जे एहि कानूनक विधिवत पालन कयल जायत, आ दू सप्ताहक विस्तारित समयक अन्त धरि एकर अनुपालन देखय केर भेटत।”
कन्नड़ भाषा व्यापक विकास (संशोधन) विधेयक,२०२४, १५ फरवरीकेँ कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित कयल गेल छल। ई सभ वाणिज्यिक आ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानक लेल ६० प्रतिशत साइनबोर्डपर कन्नड़क उपयोग अनिवार्य करैत अछि। भाजपा एहि विधेयकक स्वागत कयलक आ सरकारसँ एकरा सख्तीसँ लागू करबाक आग्रह कयलक।
कैबिनेट ५ जनवरीकेँ कन्नड़ व्यापक विकास अधिनियममे संशोधन करबाक अध्यादेशकेँ मंजूरी देलक जाहिमे संकेत रूपमे कन्नड़ भाषाक ६० प्रतिशत उपयोग अनिवार्य कयल गेल छल, आ नियमक पालन करबाक लेल २८ फरवरीक समय सीमा जारी कयल गेल छल।
बीबीएमपीक मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ पहिने चेतौनी देने छलाह जे जँ नियमक पालन नहिं कयल गेल तँ प्रतिष्ठानसभकेँ तालाबंदी कऽ देल जायत आ लाइसेंस रद्द कऽ देल जायत। कन्नड़ सङ्गठनसभ चेतौनी देलक अछि जे यदि एहि नियमकेँ लागू नहिं कयल गेल तँ ओ पैघ आन्दोलन करत।