चुनाव आयोग सितम्बर २०२४ धरि जम्मू-कश्मीरमे चुनाव कराबैथ – सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट सोमदिन भारत निर्वाचन आयोगकेँ अगिला साल ३० सितम्बर धरि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव करयबाक लेल डेग उठाबय कहलक।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ कहलनि “ई अदालत क्षेत्रक सुरक्षा चिंताक प्रति सचेत अछि। विधानसभाक प्रत्यक्ष चुनाव, जे भारतमे प्रतिनिधि लोकतंत्रक सर्वोपरि विशेषतासभमेसँ एक अछि, ताबत धरि रोकल नहिं जा सकैत अछि जाधरि राज्यक दर्जा बहाल नहिं भऽ जाय।
ओ कहलनि, “हम निर्देश दैत छी जे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनर्गठन अधिनियमक धारा १४क अन्तर्गत गठित जम्मू आ कश्मीर विधान सभाक चुनाव ३० सितम्बर २०२४ धरि करबाबय लेल कदम उठायल जाय आ राज्यक दर्जा जल्दीसँ जल्दी बहाल कयल जाय। ”
२०१९मे अनुच्छेद ३७० केँ हटयलाक बाद पूर्ववर्ती राज्यकेँ दू केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी) – जम्मू आ कश्मीर आ लद्दाखमे विभाजित करबाक चुनौती देबयवला याचिकापर फैसला दैत प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूड़ अनुच्छेद ३(ए)क कारण लद्दाखकेँ केन्द्र शासित प्रदेशक रूपमे दर्जा बरकरार रखलनि।
ओ कहलनि, “सॉलिसिटर जनरलक एहि दलील के देखैत जे जम्मू-कश्मीरक राज्यक दर्जा बहाल कयल जायत, हमरासभकेँ ई निर्णय करब आवश्यक नहिं लगैत अछि जे जम्मू-कश्मीर राज्यकेँ दू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आ जम्मूमे पुनर्गठित कयल जाय वा नहि,”
सीजेआई चन्द्रचूड़ स्पष्ट कयलनि जे की संसद अनुच्छेद ३क अधीन शक्तिक प्रयोग कऽ कोनो राज्यकेँ एक वा एकसँ बेसी केन्द्र शासित प्रदेशमे परिवर्तित कऽ ओकर चरित्रकेँ निरस्त कऽ सकैत अछि, ई प्रश्न खुला छोड़ि देल गेल अछि।
स्मरणीय अछि जे सर्वोच्च न्यायालय पहिने एहि बातपर जोर देने छल जे पूर्ववर्ती राज्य “स्थायी केन्द्र शासित प्रदेश” नहिं भऽ सकैत अछि, आ कहलक जे लोकतन्त्रक बहाली बहुत महत्वपूर्ण अछि।
सुनवाईक दौरान केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टसँ कहलक जे ओ कोनो सटीक समय-सीमा नहि दऽ सकैत अछि आ जम्मू-कश्मीरमे राज्यक दर्जा बहाल करयमे “किछु समय” लागत, संगहि दोहराबैत कहलक जे केंद्र शासित प्रदेशक दर्जा “अस्थायी” अछि।
लद्दाखक सम्बन्धमे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहने छलाह जे ई केन्द्र शासित प्रदेश बनल रहत।