विधि-व्यवस्था

शराब नीति घोटालामे सुप्रीम कोर्ट केजरीवालक जमानत याचिका पर आदेश रखलक सुरक्षित

नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट कथित आबकारी नीति घोटालासँ जुड़ल सीबीआई भ्रष्टाचारक मामिलामे दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालक जमानत याचिका पर शुक्रदिन अपन आदेश सुरक्षित राखि लेलक।

केजरीवालक तरफसँ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयकेँ कहलनि जे सर्वोच्च न्यायालय हुनका दू बेर रिहा कयलक – एक बेर मईमे प्रचार करबाक लेल आ दोसर बेर आबकारी नीति मामलामे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामिलामे हुनका अंतरिम जमानत देल गेल। सिंघवी कहलनि कि केजरीवालक खिलाफ कोनो नव सबूत नहिं अछि। सीबीआई मामिलामे उच्च न्यायालयसँ राहत भेटल छल। सीबीआई केजरीवालकेँ २ साल बाद गिरफ्तार कयलक। गिरफ्तारी मात्र एकटा गवाहीक आधार पर कयल गेल छल। पीएमएलए मामीलामे दू बेर बरी भए गेलाह।

केजरीवालकेँ २६ जूनकेँ सीबीआई गिरफ्तार कयलक, जखन कि पछिला दू सालमे कोनो गिरफ्तारी नहिं भेल छल। सिंघवी कहलखिन जे ई बीमा गिरफ्तारीक मामिला छल।
हालहिमे सर्वोच्च न्यायालय आबकारी नीति मामिलामे दिल्लीक पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता आ आम आदमी पार्टीक पूर्व संचार प्रभारी विजय नायरक जमानत याचिका स्वीकार कऽ लेलक।

उच्चतम न्यायालय १२ जुलाईकेँ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन मामिलामे सीएम केजरीवालकेँ अंतरिम जमानत पर रिहा करबाक आदेश देने छल। मुदा, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार भेलाक बादसँ ओ जेलसँ बाहर नहिं आबि सकल छथि।

एम्हर मंगलदिन एतय एकटा अदालत कथित शराब नीति घोटालामे सीएम केजरीवाल आ अन्य अभियुक्तक खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्रक संज्ञान लेलक। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ११ सितंबरकेँ सीएम केजरीवालक लेल पेशी वारंट जारी कयलनि, जाहिमे हुनकर हिरासतकेँ ओही तिथि धरि बढ़ा देल गेल।

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