न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ओहि याचिका पर सुनवाईसँ अपनाकेँ अलग कऽ लेलनि अछि, जाहिमे भारतक मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) केँ मुख्य चुनाव आयुक्त आ चुनाव आयुक्त सभक नियुक्ति करयवाला समितिसँ हटा देबयवाला कानूनकेँ चुनौती देल गेल अछि। आब एहि मामलाकेँ एकटा अलग पीठकेँ सौंपल गेल अछि आ अगिला सुनवाई ६ जनवरी, २०२५ केँ होयत।
प्रधान न्यायाधीश खन्ना याचिकाकर्ताक वकील गोपाल शंकरनारायणन आ प्रशांत भूषणकेँ कहलनि जे पूर्ववर्ती पीठ एहि मामिलामे अंतरिम आदेश पारित कयने छल। ओ इहो कहलनि जे जाड़क छुट्टीक बाद आब एहि मामिलाक सुनवाई एकटा अलग पीठ द्वारा कयल जायत। प्रधान न्यायाधीश केन्द्र आ सम्बन्धित अन्य पक्षकेँ एहि बीच जनहित याचिका पर अपन जवाब दाखिल करबाक निर्देश देलनि।
चुनाव आयुक्तक नियुक्ति प्रक्रियाकेँ पारदर्शी बनयबाक आदेश देल गेल छल।
न्यायमूर्ति खन्ना ओहि दू न्यायाधीशक पीठक हिस्सा छलाह जे मार्चमे याचिकासभक सुनवाई शुरू कयलक। न्यायमूर्ति खन्ना तखनि सर्वोच्च न्यायालयक न्यायाधीश छलाह। पछिला साल सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयुक्तक नियुक्तिक प्रक्रियाकेँ पारदर्शी बनयबाक निर्देश देने छल आ एकरा लेल तीन सदस्यीय समितिक गठन कयल गेल छल, जाहिमे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता आ भारतक प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल छलाह।
मुदा, किछु समयक बाद सरकार एकटा विवादास्पद डेग उठौलक आ मुख्य निर्वाचन आयुक्त आ अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक पेश कयलक, जाहिमे मुख्य न्यायाधीशकेँ एहि समितिसँ हटा देल गेल आ ओकर स्थान पर एकटा केन्द्रीय मंत्री नियुक्त कयल गेल, जिनकर चयन प्रधानमंत्री द्वारा कयल जायत। एहि कदमकेँ विपक्षी नेता आ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सन नागरिक समाज समूह द्वारा सर्वोच्च न्यायालयमे चुनौती देल गेल अछि।